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Mohali News: उपभोक्ता अदालतों की बदहाली पर एबीजीपी ने जताई चिंता
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मोहाली। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत (एबीजीपी) ने पंजाब की उपभोक्ता अदालतों में लंबित मामलों और बुनियादी सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाया। फेज़-3बी1 स्थित जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि तय समय-सीमा के बावजूद उपभोक्ताओं को वर्षों तक न्याय का इंतजार करना पड़ रहा है। एबीजीपी ने इस संबंध में डिप्टी कमिश्नर और जिला खाद्य नियंत्रक को पत्र सौंपा। वक्ताओं ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन और त्वरित न्याय की मांग की।
कार्यक्रम में एबीजीपी के राज्य प्रमुख (लीगल अफेयर्स) इंजीनियर बृज मोहन ने कहा कि नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत भ्रामक विज्ञापनों पर कड़ी कार्रवाई और भारी जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसके प्रभावी क्रियान्वयन की जरूरत है। मिलावटी सामान बेचने वालों पर जेल तक की सजा का प्रावधान किया गया है।
जिला अध्यक्ष डॉ. रजनीश गुप्ता ने कहा कि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन्हें सस्ता, त्वरित न्याय दिलाना ही संगठन का मुख्य उद्देश्य है। जिला उपाध्यक्ष दीपक आहूजा ने बताया कि पंजाब की उपभोक्ता अदालतों में भारी संख्या में मामले लंबित हैं और कई जगह बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है।
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कार्यक्रम में एबीजीपी के राज्य प्रमुख (लीगल अफेयर्स) इंजीनियर बृज मोहन ने कहा कि नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत भ्रामक विज्ञापनों पर कड़ी कार्रवाई और भारी जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसके प्रभावी क्रियान्वयन की जरूरत है। मिलावटी सामान बेचने वालों पर जेल तक की सजा का प्रावधान किया गया है।
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जिला अध्यक्ष डॉ. रजनीश गुप्ता ने कहा कि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन्हें सस्ता, त्वरित न्याय दिलाना ही संगठन का मुख्य उद्देश्य है। जिला उपाध्यक्ष दीपक आहूजा ने बताया कि पंजाब की उपभोक्ता अदालतों में भारी संख्या में मामले लंबित हैं और कई जगह बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है।