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Shimla News: पिकअप मालिक को आयोग ने दिलाया 1.87 लाख का क्लेम
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 24 Nov 2024 11:55 PM IST
शिमला। उपभोक्ता आयोग ने वाहन दुर्घटना का क्लेम न देने पर इंश्योरेंस कंपनी पर जुर्माना लगाया है। आयोग ने भाग चंद के हक में फैसला देते हुए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस को 1.47 लाख रुपये का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही 40 हजार रुपये मानसिक तनाव और कोर्ट खर्च भी देना होगा। राजधानी के शोघी निवासी भाग चंद ने अक्तूबर 2017 में महिंद्रा पिकअप वाहन खरीदा था। 11 जनवरी 2017 को उक्त वाहन शील गांव और पटयूड के बीच दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना की सूचना पुलिस के साथ-साथ कंपनी को भी दी गई। कंपनी ने सर्वेयर को नियुक्त किया, जिसने नुकसान का आकलन किया। बताया गया कि वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। कंपनी कार्यालय के कई चक्कर काटने के बाद भी दावे का निपटान नहीं हुआ। 10 जनवरी 2019 को उपभोक्ता ने फोरम का दरवाजा खटखटाया। उधर, आयोग ने 45 दिन के भीतर शिकायत दर्ज करने की तिथि से प्रति वर्ष नौ फीसदी के ब्याज के साथ दावेदार को भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। संवाद
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