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UP: फ्लैट के लिए दिए 30.87 लाख रुपेय, फिर भी न मिला कब्जा; अब उपभोक्ता आयोग ने बिल्डर को दिया बड़ा झटका
Fri, 07 Aug 2026 12:35 PM IST
Dhirendra Singh
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: Dhirendra Singh
Updated Fri, 07 Aug 2026 12:35 PM IST
सार
आगरा में 30.87 लाख रुपये में फ्लैट बुक कराने के बावजूद समय पर कब्जा न देने और अतिरिक्त 4.82 लाख रुपये मांगने पर उपभोक्ता आयोग ने बिल्डर के खिलाफ सख्त आदेश दिया है। आयोग ने बिल्डर को फ्लैट का निर्माण पूरा कर कब्जा देने के साथ मानसिक पीड़ा और वाद व्यय के लिए 2.20 लाख रुपये अदा करने का आदेश दिया है।
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- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
आगरा के बिल्डर की ओर से अनुबंध के बावजूद फ्लैट का कब्जा न देने और अतिरिक्त पैसों की मांग करने पर उपभोक्ता आयोग ने सख्त आदेश दिए हैं। आयोग ने बिल्डर को फ्लैट का निर्माण पूरा कर कब्जा देने और 2.20 लाख रुपये जुर्माना अदा करने को कहा है।
थाना न्यू आगरा क्षेत्र की शिल्पी मिश्रा ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में वाद दायर किया था। उन्होंने 5 सितंबर, 2020 को श्री बालाजी सहकारी आवास समिति से 30.87 लाख रुपये में एक फ्लैट बुक कराया था। बिल्डर को 18 माह में फ्लैट का निर्माण पूरा कर कब्जा देना था। साथ ही, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.67 लाख रुपये की सब्सिडी का भी वादा किया गया था। लेकिन 18 महीने बाद भी बिल्डर ने कब्जा नहीं दिया और नोटिस भेजने पर 4.82 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग की।
आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव सिंह ने बिल्डर नाहर सिंह यादव को फ्लैट का कब्जा देने का आदेश दिया। उन्हें मानसिक पीड़ा और वाद व्यय के लिए 2.20 लाख रुपये का जुर्माना भी अदा करना होगा।
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थाना न्यू आगरा क्षेत्र की शिल्पी मिश्रा ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में वाद दायर किया था। उन्होंने 5 सितंबर, 2020 को श्री बालाजी सहकारी आवास समिति से 30.87 लाख रुपये में एक फ्लैट बुक कराया था। बिल्डर को 18 माह में फ्लैट का निर्माण पूरा कर कब्जा देना था। साथ ही, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.67 लाख रुपये की सब्सिडी का भी वादा किया गया था। लेकिन 18 महीने बाद भी बिल्डर ने कब्जा नहीं दिया और नोटिस भेजने पर 4.82 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग की।
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आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव सिंह ने बिल्डर नाहर सिंह यादव को फ्लैट का कब्जा देने का आदेश दिया। उन्हें मानसिक पीड़ा और वाद व्यय के लिए 2.20 लाख रुपये का जुर्माना भी अदा करना होगा।
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