सब्सक्राइब करें

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Agra POCSO Case: Convict Sentenced to 20 Years Rigorous Imprisonment

POCSO Case:  5 साल बाद आया फैसला, जिन दरिंदे ने किशोरी संग किया गंदा काम;  उसे 20 साल का कठोर कारावास

अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Thu, 23 Apr 2026 09:44 AM IST
विज्ञापन
सार

बसई अरेला क्षेत्र में POCSO एक्ट के तहत दर्ज दुष्कर्म मामले में अदालत ने आरोपी को 20 साल कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माने की राशि पीड़िता को देने के भी आदेश दिए हैं और मामले में सख्त रुख अपनाया है।

Agra POCSO Case: Convict Sentenced to 20 Years Rigorous Imprisonment
court new - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार

आगरा में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में घटना के पांच साल बाद थाना बसई अरेला क्षेत्र के राजेश को अदालत ने दोषी माना है। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने उसे 20 साल कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की समस्त राशि पीड़िता को दिलाने के आदेश भी दिए गए हैं।
Trending Videos

थाना बसई अरेला में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, किशोरी के पिता ने तहरीर दी थी। बताया था कि 19 अप्रैल, 2021 को उनकी 14 वर्षीय बेटी सुबह 5:30 बजे घर से घूरे पर गोबर डालने गई थी। वहां पहले से मौजूद आरोपी राजेश ने बेटी के दोनों हाथ बांध दिए और दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की मां ने घटना का समर्थन नहीं किया, इस पर उन्हें पक्ष द्रोही घोषित किया गया। 

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed