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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Agra SC/ST Case: Life Imprisonment After 18 Years in Dalit Atrocity Case

दलित उत्पीड़न का मामला: बेरहमी से की पिटाई, फिर आगजनी कर फैलाई दहशत; 18 साल पुराने इस केस में आया बड़ा फैसला

अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Thu, 23 Apr 2026 10:11 AM IST
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सार

आगरा के मलपुरा क्षेत्र में दलित उत्पीड़न और आगजनी के 18 साल पुराने मामले में अदालत ने एक आरोपी को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई है। अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया, जबकि एक आरोपी की मुकदमे के दौरान मौत हो चुकी थी।

Agra SC/ST Case: Life Imprisonment After 18 Years in Dalit Atrocity Case
court new - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

आगरा में दलित उत्पीड़न, मारपीट और धमकाने के मामले में डावली, मलपुरा निवासी भोला को घटना के 18 साल बाद दोषी पाते हुए विशेष न्यायालय एससी-एसटी एक्ट शिव कुमार ने सश्रम उम्रकैद के साथ 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुना दी। वहीं, साक्ष्य के अभाव में हत्या की कोशिश व अन्य सभी आरोपों से प्रेम सिंह, भूपेंद्र, बंटू और दर्शन को दोष मुक्त कर दिया। अभियुक्त बाबू की मुकदमे के दौरान मौत हो गई।
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घटना वर्ष 2008 की है। डावली निवासी करकल्ली ने थाना मलपुरा में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि गांव के कुछ लोग प्रधानी के चुनाव से रंजिश मानते थे। 29 अप्रैल 2008 को गांव का निवासी भोला, प्रेम सिंह, भूपेंद्र, बंटू और दर्शन हाथों में लाठी, डंडे और तमंचे लेकर गांव से भगाने के लिए मोहल्ले में आ गए। गाली-गलौज करने लगे।
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विरोध पर फायरिंग कर भजनी, फूली, अमर और मान सिंह के घर में आग लगा दी। इससे घर के अंदर रखे सामान के साथ चार भैंस भी जलकर मर गईं। अमर सिंह की पत्नी राजो भी जल गई। डर की वजह से वह परिजन सहित गांव छोड़कर चले गए। पुलिस ने विवेचना के बाद सभी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। 
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