सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Burning of stubble will attract a fine of Rs 5,000 to Rs 30,000.

Agra News: पराली जलाने पर पांच से 30 हजार रुपये तक का लगेगा जुर्माना

संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Tue, 14 Oct 2025 11:06 PM IST
विज्ञापन
Burning of stubble will attract a fine of Rs 5,000 to Rs 30,000.
विज्ञापन
कासगंज। पराली प्रबंधन पर जिलाधिकारी प्रणय सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की। जिला स्तर पर एडीएम दिग्विजय प्रताप सिंह नोडल अधिकारी होंगे। पराली जलाने पर निगरानी के लिए तहसील स्तर पर एसडीएम एवं विकासखंड स्तर पर बीडीओ को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। इसके साथ सैटेलाइट से निगरानी की जा रही है। पराली जलाने वालों के खिलाफ पांच से 30 हजार रुपये तक जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है।जिलाधिकारी ने कहा कि किसान पराली को जैविक खाद के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इसके लिए कृषि यंत्रों पर 50 फीसदी का अनुदान दिया जा रहा है। भट्टा संचालक भी पराली का प्रयोग न करें। उपकृषि निदेशक महेंद्र सिंह एवं जिला गन्ना अधिकारी ओमप्रकाश ने कहा कि विभागीय कर्मियों के माध्यम से जनमानस को पराली न जलाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। पराली जलाने पर दो एकड़ भूमि पर पांच हजार, दो से पांच एकड़ तक दस हजार और पांच एकड़ से अधिक पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। जिला पशु चिकित्सा अधिकारी को जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि गोशालाओं में पराली अधिक से अधिक एकत्रित की जाए। जिससे गायों को पौष्टिक चारा मिल सके। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार, उपजिलाधिकारी संजीव कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
Trending Videos
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed