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UP: शादी में चलाई गोली, फिर युवक पर जानलेवा हमला; प्रशासन ने लाइसेंसी रिवॉल्वर का लाइसेंस किया रद्द

अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Mon, 04 May 2026 12:01 PM IST
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सार

आगरा में लाइसेंसी रिवॉल्वर से हर्ष फायरिंग और युवक पर गोली चलाने के मामले में प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया है। आरोपी को नोटिस के बाद भी जवाब न देने पर पुलिस को रिवॉल्वर कब्जे में लेने के निर्देश जारी किए गए हैं।

Licence Revolver Misuse: Firearm License Cancelled After Man Opens Fire in Agra
शस्त्र लाइसेंस। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार

आगरा में शस्त्र लाइसेंस के दुरुपयोग और जानलेवा हमले के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने थाना शमशाबाद क्षेत्र निवासी ध्रुव सिंह का रिवॉल्वर लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) ने एसीपी फतेहाबाद की संस्तुति, कार्रवाई पुलिस की जांच रिपोर्ट और लाइसेंस धारक के नियमों के खुले उल्लंघन के आधार पर की है।
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रंजीतपुरा निवासी ध्रुव के पास लाइसेंस संख्या 5089 पर एक रिवॉल्वर स्वीकृत थी। प्रभारी निरीक्षक थाना शमशाबाद की रिपोर्ट के मुताबिक ध्रुव ने अपनी सुरक्षा के बजाय शस्त्र का दुरुपयोग किया। आरोप है कि उसने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से हर्ष फायरिंग की और गौरव नाम के युवक पर फायर झोंक दिया, जिससे गौरव के हाथ में गोली लगी थी।
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डीसीपी पूर्वी और सहायक पुलिस आयुक्त फतेहाबाद ने इस कृत्य को जनहित के लिए खतरा बताते हुए लाइसेंस निरस्तीकरण की संस्तुति की थी। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में 7 अगस्त 2024 को लाइसेंस निलंबित करते हुए विपक्षी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। विपक्षी ने नोटिस प्राप्त तो किया लेकिन मई 2025 के बाद वह न्यायालय से लगातार अनुपस्थित रहा।
 

पक्ष रखने के लिए अवसर दिए जाने के बाद भी आरोपी पक्ष ने कोई स्पष्टीकरण पेश नहीं किया। इसी के बाद एडीएम प्रशासन ने शस्त्र लाइसेंस को निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया। साथ ही रिवॉल्वर को कब्जे में लेने के लिए पुलिस को निर्देश जारी कर दिए।
 
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