High Court : गैंगस्टर मामले में अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी खारिज, सरकार बोली- गैंग लीडर है अब्बास
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 19 Dec 2024 07:35 PM IST
सार
यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल की अदालत ने दिया है। मामला चित्रकूट के कर्वी थाना क्षेत्र का है। 31 अगस्त 2024 को गैंगस्टर एक्ट में अब्बास अंसारी व अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। इससे पहले उसके खिलाफ चित्रकूट जेल में बंद रहने के दौरान अवैध तरीके से मुलाकात व जेल कर्मियों को धमकाने के मामले में भी एफआईआर दर्ज हुई थी।
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अब्बास अंसारी, विधायक।
- फोटो : अमर उजाला।