सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Allahabad High Court said Those who insult national flag are dangerous for society

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा: 'राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वाले समाज के लिए खतरनाक, वे सहानुभूति के लायक नहीं'

अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज Published by: आकाश दुबे Updated Thu, 11 Sep 2025 03:47 PM IST
विज्ञापन
सार

हाईकोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज भारत के गौरव और देशभक्ति का प्रतीक है। यह देश के लोगों की आशा और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और सम्मान की रक्षा करे।

Allahabad High Court said Those who insult national flag are dangerous for society
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला।
विज्ञापन

विस्तार
Follow Us

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वाले समाज के लिए खतरनाक होते हैं, वे सहानुभूति के लायक नहीं। इस टिप्पणी संग कोर्ट ने सोशल मीडिया पर देश विरोधी और भड़काऊ पोस्ट साझा करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकल पीठ ने वशिक त्यागी की जमानत अर्जी पर दिया।

loader
Trending Videos


मुजफ्फरनगर निवासी वशिक पर 16 मई 2025 को चरथावल थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोप था कि उसने फेसबुक पर एक पोस्ट किया था। उसमें पाकिस्तान का समर्थन व देश के विरोध में लिखा था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपमानित करने वाला एक फोटो भी पोस्ट किया था। पुलिस ने आरोपी को सात जून 2025 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


हाईकोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज भारत के गौरव और देशभक्ति का प्रतीक है। यह देश के लोगों की आशा और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और सम्मान की रक्षा करे। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed