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UP : भड़काऊ बयान के मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को बड़ी राहत, 30 नवंबर तक मिली अंतरिम राहत

प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 03 Nov 2023 04:25 PM IST
सार

विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने भड़काऊ बयान दिया था। इस मामले में मऊ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था। मुकदमे में अब्बास के भाई उमर अंसारी को भी आरोपी बनाया गया है। उमर अंसारी में अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

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Big relief to Mukhtar Ansari son Omar Ansari in the case of inflammatory statement, interim relief till
माफिया मुख्तार अंसारी । - फोटो : अमर उजाला।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को राहत देते हुए अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए 30 नवंबर तक अंतरिम राहत दी है। मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी। 

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विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने भड़काऊ बयान दिया था। इस मामले में मऊ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था। मुकदमे में अब्बास के भाई उमर अंसारी को भी आरोपी बनाया गया है। उमर अंसारी में अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को कोर्ट ने उमर अंसारी की याचिका मंजूर कर ली। उमर अंसारी को 30 नवंबर तक अंतरिम राहत प्रदान की है। 

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