High Court : अब्बास अंसारी की दोषसिद्धी और सजा दोनों पर रोक, कोर्ट ने कहा- वैमनस्यता का नहीं साबित होता आरोप
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 21 Aug 2025 02:02 PM IST
सार
Abbas Ansari News : विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी के भाषण को आधार बनाकर वैमनस्यता फैलाने के आरोप में मिली सजा और दोषसिद्धि दोनों को हाईकोर्ट ने निलंबित कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि महज भाषण देने से समुदायों के बीच में वैमनस्यता फैलने का आरोप प्रथम दृष्टया साबित नहीं होता है।
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अब्बास अंसारी।
- फोटो : अमर उजाला।