UP : पूर्व विधायक इरफान सोलंकी पर चलेगा गैंगस्टर का मुकदमा, कार्रवाई रद्द करने की अर्जी हाईकोर्ट ने की खारिज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 30 Jan 2026 04:58 PM IST
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सार
Allahabad High Court : पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। गैंगस्टर के तहत दर्ज मुकदमे की कार्रवाही को रोकने के लिए दाखिल अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दी है। यह केस 2022 में दर्ज कराया गया था।
इरफान सोलंकी, पूर्व विधायक सपा।
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