सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court: Criminal proceedings on malicious false FIR quashed, court said – no case is made out

High Court : दुर्भावनापूर्ण झूठी एफआईआर पर आपराधिक कार्यवाही रद्द, कोर्ट ने कहा- नहीं बनता कोई मामला

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 22 May 2026 06:54 PM IST
विज्ञापन
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दुर्भावनापूर्ण झूठी एफआईआर और बिना किसी ठोस साक्ष्य के आपराधिक मुकदमा चलाने पर नाराजगी जताते हुए पूरी आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की एकल पीठ ने गाजीपुर निवासी राजकुमार और तीन अन्य की याचिका पर दिया।

High Court: Criminal proceedings on malicious false FIR quashed, court said – no case is made out
अदालत का आदेश - फोटो : istock
विज्ञापन

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दुर्भावनापूर्ण झूठी एफआईआर और बिना किसी ठोस साक्ष्य के आपराधिक मुकदमा चलाने पर नाराजगी जताते हुए पूरी आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की एकल पीठ ने गाजीपुर निवासी राजकुमार और तीन अन्य की याचिका पर दिया।

Trending Videos


शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि याचियों ने उसके रिश्तेदारों को आपत्तिजनक पत्र लिखकर उसकी शादी में व्यवधान डालने की कोशिश की। आरोप के आधार पर गाजीपुर के कासिमाबाद थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने मामले चार्जशीट दाखिल कर दी, जिस पर मोहम्मदाबाद के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने संज्ञान लेकर समन जारी कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


याचियों की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि विवेचना अधिकारी ने मामले में कोई स्वतंत्र साक्ष्य एकत्र नहीं किया। कथित आपत्तिजनक पत्रों का न तो कोई मूल दस्तावेज बरामद किया गया और न ही उनकी सत्यता की जांच की गई। केवल एफआईआर और बयान के आधार पर चार्जशीट दाखिल कर दी गई। कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता का पूरा मामला दुर्भावनापूर्ण अभियोजन का उदाहरण है। उसका कोई भविष्य नहीं है। याचियों के खिलाफ प्रथमदृष्टया मामला नहीं बनता। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed