सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court displeased over faulty investigation, said-investigate and take action against negligent policemen

High Court : दोषपूर्ण विवेचना पर कोर्ट नाराज, कहा-लापरवाह पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करें

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 06 Feb 2026 06:12 PM IST
विज्ञापन
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या में ट्रायल कोर्ट की ओर से आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी। साथ ही पुलिस विवेचना पर नाराजगी जताई।

High Court displeased over faulty investigation, said-investigate and take action against negligent policemen
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।
विज्ञापन

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या में ट्रायल कोर्ट की ओर से आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी। साथ ही पुलिस विवेचना पर नाराजगी जताई। कहा लापरवाह पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच की जाए। दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई हो, भले ही वे सेवानिवृत्त क्यों न हो चुके हों। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा और न्यायमूर्ति डॉ.अजय कुमार (द्वितीय) की खंडपीठ ने इंद्रवती देवी की अपील पर दिया है।

Trending Videos


उतरांव थाना क्षेत्र में 22 नवंबर 2015 को सरजू प्रसाद पटेल की हत्या हुई थी। पुलिस ने पंकज मिश्रा सहित अन्य को गिरफ्तार कर हथियार बरामदगी का दावा किया था। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने 10 सितंबर 2025 को सबूतों के अभाव और गवाहों के मुकरने के कारण सभी को बरी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ मृतक के परिजनों ने हाईकोर्ट में अपील दायर की।
विज्ञापन
विज्ञापन


कोर्ट ने सुनवाई के दौरा पाया कि हत्या में प्रयुक्त हथियार और कारतूस को फॉरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजा गया। आरोपियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। विवेचना अधिकारी और इंस्पेक्टर ने जिम्मेदारी एक-दूसरे पर टाली। कोर्ट ने प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया है कि यदि विवेचना रिपोर्ट दोषपूर्ण मिले तो संबंधित पुलिस प्रमुख को सूचित करें। साथ ही आदेश की प्रति सभी पुलिस कप्तानों और न्यायिक अधिकारियों को भेजने का निर्देश दिया है, ताकि भविष्य में ऐसी लापरवाही न हो। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed