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High Court : दोषपूर्ण विवेचना पर कोर्ट नाराज, कहा-लापरवाह पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करें
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 06 Feb 2026 06:12 PM IST
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सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या में ट्रायल कोर्ट की ओर से आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी। साथ ही पुलिस विवेचना पर नाराजगी जताई।
अदालत का फैसला।
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या में ट्रायल कोर्ट की ओर से आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी। साथ ही पुलिस विवेचना पर नाराजगी जताई। कहा लापरवाह पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच की जाए। दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई हो, भले ही वे सेवानिवृत्त क्यों न हो चुके हों। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा और न्यायमूर्ति डॉ.अजय कुमार (द्वितीय) की खंडपीठ ने इंद्रवती देवी की अपील पर दिया है।
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उतरांव थाना क्षेत्र में 22 नवंबर 2015 को सरजू प्रसाद पटेल की हत्या हुई थी। पुलिस ने पंकज मिश्रा सहित अन्य को गिरफ्तार कर हथियार बरामदगी का दावा किया था। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने 10 सितंबर 2025 को सबूतों के अभाव और गवाहों के मुकरने के कारण सभी को बरी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ मृतक के परिजनों ने हाईकोर्ट में अपील दायर की।
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कोर्ट ने सुनवाई के दौरा पाया कि हत्या में प्रयुक्त हथियार और कारतूस को फॉरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजा गया। आरोपियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। विवेचना अधिकारी और इंस्पेक्टर ने जिम्मेदारी एक-दूसरे पर टाली। कोर्ट ने प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया है कि यदि विवेचना रिपोर्ट दोषपूर्ण मिले तो संबंधित पुलिस प्रमुख को सूचित करें। साथ ही आदेश की प्रति सभी पुलिस कप्तानों और न्यायिक अधिकारियों को भेजने का निर्देश दिया है, ताकि भविष्य में ऐसी लापरवाही न हो।
