High Court : एक मामले में भी लागू हो सकता है गैंगस्टर एक्ट, अपराध का लंबा इतिहास होना जरूरी नहीं
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 06 Feb 2026 01:00 PM IST
विज्ञापन
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि एक मामले में भी गैंगस्टर एक्ट लागू किया जा सकता है। इसके लिए अपराध का लंबा इतिहास होना अनिवार्य नहीं है। गैंगस्टर एक्ट लागू करने के लिए रूल-22 के तहत सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि के बाद आदेश जारी किया जाना पर्याप्त है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला।
