High Court : यूट्यूबर होने मात्र से पत्नी का भरण-पोषण का अधिकार खत्म नहीं होता, आय का सटीक आकलन जरूरी
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 22 Dec 2025 01:07 PM IST
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सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी यूट्यूबर है और रील्स बनाकर कमाती है, इस आधार पर उसके भरण-पोषण के दावे को खारिज नहीं किया जा सकता। अनुमान नहीं, दोनों पक्षों की वास्तविक आय का सटीक आकलन होने के बाद ही इस पर निर्णय लिया जाए।
अदालत का फैसला।
- फोटो : अमर उजाला।
