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UP: थाने में बिजली न होने पर हाईकोर्ट ने एसपी से मांगा जवाब, जनरेटर खराब होने पर अब तक मरम्मत क्यों नहींं कराई

Fri, 10 Jul 2026 04:04 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 10 Jul 2026 04:04 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देवरिया के भलुअनी थाने में बिजली और सीसीटीवी की बदहाली पर नाराजगी जताई है। पुलिस अधीक्षक(एसपी) से व्यक्तिगत हलफनामा तलब कर पूछा है कि थाने में जनरेटर खराब क्यों पड़ा है।

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High Court seeks affidavit from SP over lack of electricity at police station; asks why the generator hasn
इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देवरिया के भलुअनी थाने में बिजली और सीसीटीवी की बदहाली पर नाराजगी जताई है। पुलिस अधीक्षक(एसपी) से व्यक्तिगत हलफनामा तलब कर पूछा है कि थाने में जनरेटर खराब क्यों पड़ा है। सीसीटीवी की हार्ड डिस्क तत्काल सुरक्षित रूप से जब्त करने का भी निर्देश दिया है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने नागेंद्र कुमार यादव की याचिका पर दिया। अदालत ने 25 जून 2026 के आदेश के अनुपालन में भलुअनी थाना के प्रभारी निरीक्षक को व्यक्तिगत रूप से तलब किया था। थानाध्यक्ष ने कोर्ट को बताया कि तीन अप्रैल 2026 को थाने में बिजली नहीं थी। इसके कारण याची की कथित हिरासत से संबंधित सीसीटीवी फुटेज की जांच नहीं की जा सकी।
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पूछताछ में उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि थाने में जनरेटर उपलब्ध है, लेकिन वह भी खराब है। थाना पूरी तरह बिजली विभाग की आपूर्ति पर निर्भर है। कोर्ट ने कहा कि थाना जैसी संवेदनशील जगह का बिना बिजली के अंधेरे में रहना और सरकार की ओर से उपलब्ध कराया गया जनरेटर भी खराब होना बेहद आश्चर्यजनक स्थिति है। कोर्ट ने संबंधित विद्युत उपकेंद्र के अधिशासी अभियंता को तीन अप्रैल 2026 की बिजली आपूर्ति का रिकॉर्ड हलफनामे के साथ प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। 28 जुलाई को मामले की सुनवाई होगी। 

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