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Prayagraj : विस्तारित क्षेत्र की जमीन 40 फीसदी तक हो जाएगी महंगी, आज से लागू होगा नया सर्किल रेट

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 15 Dec 2025 04:59 PM IST
सार

आज से नया सर्किल रेट लागू हो जाएगा, इससे विस्तारित क्षेत्रों की जमीन की कीमत 40 फीसदी तक मंहगी हो जाएगी। चूंकि, शहर में जमीन बची नहीं है और जो है भी वह काफी महंगी या विवादित है।

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Land in the extended area will become costlier by up to 40 percent, new circle rate will be applicable
प्रयागराज का नया सर्किट रेट 2026 - फोटो : एआई।
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विस्तार
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आज से नया सर्किल रेट लागू हो जाएगा, इससे विस्तारित क्षेत्रों की जमीन की कीमत 40 फीसदी तक मंहगी हो जाएगी। चूंकि, शहर में जमीन बची नहीं है और जो है भी वह काफी महंगी या विवादित है। ऐसे में आम आदमी के पास शहर के विस्तारित क्षेत्रों में ही बसने का विकल्प है, लेकिन 15 दिसंबर से विस्तारित क्षेत्र की जमीन भी 40 फीसदी तक महंगी हो जाएगी।

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जिले में नया सर्किल रेट तीन साल बाद सोमवार से लागू होने जा रहा है। शहर में कटरा, चौक, सिविल लाइंस, मम्फोर्डगंज, जॉर्जटाउन, टैगोर टाउन, अल्लापुर समेत कई मोहल्लों में सर्किल रेट तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन विस्तारित क्षेत्रों के मुकाबले शहर के इन इलाकों में वृद्धि कम हुई है। शहर में पांच से 15 फीसदी जबकि शहर के विस्तारित क्षेत्रों में 40 फीसदी तक की बढ़ोतरी होने जा रही है। गंगापार व यमुनापार के कई गांव नगर निगम सीमा क्षेत्र में शामिल किए जाने के कारण यहां जमीन की खरीद-फरोख्त तेज हो गई है।

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गाटा की यूनिक आईडी से तय होगा कि बैनामा होना है या नहीं

प्रयागराज। निबंधन विभाग ने कृषि भूमि की रजिस्ट्री के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। खास बात यह है कि अंतरण विलेख में गाटा की यूनिक आईडी भी लिखनी होगी। इससे तय होगा कि कृषि भूमि बैनामा किए जाने योग्य है या नहीं। यूनिक आईडी के अंतिम दो अंक अगर 12 या 62 होंगे, तभी भूमि का बैनामा किया जा सकेगा।

Land in the extended area will become costlier by up to 40 percent, new circle rate will be applicable
प्रयागराज में नया सर्किट रेट लागू। - फोटो : एआई।

मुख्य मार्ग नहीं है सपंत्ति तो सड़क की चौड़ाई से तय होंगी दरें

अकृषक भूमि के मूल्यांकन के दौरान यदि कोई संपत्ति मुख्य मार्ग अथवा रोड सेगमेंट पर स्थित है तो संबंधित सेगमेंट की दरों के अनुसार उसका मूल्यांकन होगा। संपत्ति के किसी मुख्य मार्ग अथवा रोड सेगमेंट से हटकर स्थित होने पर उस मार्ग की चौड़ाई के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा, जिस पर संपत्ति की निकासी है या जो उसकी चौहद्दी में अवस्थित है। सर्विस लेन पर स्थित होने पर यह लाभ प्राप्त नहीं होगा। निबंधन विभाग ने सड़क की चौड़ाई के आधार पर भी दरें निर्धारित की हैं और इन दराें में भी वृद्धि की गई है।

दो तरफ सड़क या पार्क होने पर महंगी पड़ेगी रजिस्ट्री

संपत्ति के दो तरफ मार्ग या पार्क फेसिंग होने की स्थिति में रजिस्ट्री महंगी पड़ेगी। भूखंड का मूल्यांकन अधिक चौड़े मार्ग के लिए निर्धारित दर में 10 फीसदी वृद्धि करते हुए किया जाएगा। यदि दो तरफ मार्ग एवं पार्क फेसिंग दोनों हैं तो मूल्यांकन अधिक चौड़े मार्ग के लिए निर्धारित दर में 20 फीसदी की वृद्धि करते हुए किया जाएगा।

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