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UP : गैंगस्टर में कुर्क संपत्ति को लेकर सांसद अफजाल की बेटी हाईकोर्ट पहुंची, राज्य से तीन हफ्ते में जवाब तलब

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 18 Mar 2026 12:16 PM IST
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सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत अंसारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

MP Afzal Ansari daughter approaches High Court over property seized in gangster case
अफजाल अंसारी, सपा सांसद गाजीपुर। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत अंसारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सीडी सिंह और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने दिया है। याचिका में मांग की गई है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई गाजीपुर के मोहम्मदाबाद के शकूरपुर मौजा स्थित संपत्ति को मुक्त करने के लिए जिलाधिकारी गाजीपुर को निर्देश दिया जाए।

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याची का कहना है कि संबंधित संपत्ति को विशेष अदालत एमपी/एमएलए की ओर से 17 सितंबर 2025 को जारी आदेश से कुर्क किया गया था। इसके खिलाफ 12 जनवरी 2026 को जिलाधिकारी के समक्ष संपत्ति रिलीज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन अब तक उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
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वहीं, राज्य सरकार की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता ने दलील दी कि विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ आपराधिक अपील पहले से लंबित है, जिसकी अगली सुनवाई 10 अप्रैल 2026 को निर्धारित है। उन्होंने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने समय देते हुए तीन हफ्ते में जवाब देने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी।

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