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UP News : सांसद अफजाल अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, गैंगस्टर मामले में मिली सजा रद्द, अपील मंजूर

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 29 Jul 2024 03:23 PM IST
सार

सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में उनकी सजा को रद्द कर दिया है। उनकी सांसदी पर मंडरा रहा खतरा समाप्त हो गया है। यह फैसला न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की अदालत ने सुनाया। 

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MP Afzal Ansari gets relief from Allahabad High Court, acquitted in gangster case
अफजाल अंसारी - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कृष्णानंद हत्याकांड मामले में गैंगस्टर के तहत मिली सजा को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी की अपील स्वीकार कर ली है। इसके साथ ही गैंगस्टर मामले में विशेष कोर्ट की ओर से सुनाई गई चार साल की सजा रद्द हो गई है। अब अफजाल की संसद सदस्यता बरकरार रहेगी। यह फैसला न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की अदालत ने सुनाया। 

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गौरतलब है कि अफजाल अंसारी को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने कृष्णानंद हत्याकांड के बाद लगाई शुरू हुए गैंगस्टर मामले में चार साल की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ अफजाल अंसारी ने सजा को रद्द करने और राज्य सरकार और कृष्णानंद राय के बेटे ने सजा बढ़ाने की अपील हाइकोर्ट में दाखिल की थी। इसके पहले अफजाल की अपील हाइकोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

सुप्रीम कोर्ट ने सजा को निलंबित करते हुए फिर से सुनवाई के लिए मामले को हाइकोर्ट वापस भेज दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई सुनवाई के बाद अदालत ने चार जुलाई को फैसला सुरक्षित किया था। अफजल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी, दयाशंकर मिश्रा और उपेंद्र उपाध्याय ने बहस करते हुए तर्क दिया था कि कृष्णानंद राय हत्याकांड के कारण शुरू हुए गैंगस्टर की कार्रवाई अवैधानिक है, क्योंकि अफजाल अंसारी कृष्णानंद राय हत्याकांड से बरी हो चुके हैं।

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