Prayagraj : नया सर्किल रेट, फ्लैट के मूल्यांकन में कोई बदलाव नहीं, ऊपर की दुकानों को राहत
निबंधन विभाग 15 दिसंबर से नया सर्किल रेट लागू करने जा रहा है। आवासीय अपार्टमेंट में फ्लैट के मूल्यांकन की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जबकि बहुमंजिला वाणिज्यिक अधिष्ठान में भूतल पर स्थित पीछे की दुकानों और ऊपरी मंजिल की दुकानों के मूल्यांकन में राहत दी जाएगी।
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निबंधन विभाग 15 दिसंबर से नया सर्किल रेट लागू करने जा रहा है। आवासीय अपार्टमेंट में फ्लैट के मूल्यांकन की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जबकि बहुमंजिला वाणिज्यिक अधिष्ठान में भूतल पर स्थित पीछे की दुकानों और ऊपरी मंजिल की दुकानों के मूल्यांकन में राहत दी जाएगी। अपार्टमेंट में फ्लैट के मूल्यांकन की व्यवस्था यथावत लागू रहेगी। वहीं, वाणिज्यिक अधिष्ठानों में भूतल पर स्थित सामने की दुकानों का मूल्यांकन सड़क के सर्किल रेट के आधार पर किया जाएगा जबकि भूतल पर पीछे की दुकानों की रजिस्ट्री के लिए मूल्यांकन में 15 फीसदी की छूट दी जाएगी। इसी तरह ऊपरी तल की दुकानों के मूल्यांकन में भी छूट दी जाएगी।
बेसमेंट अथवा प्रथम तल पर स्थित अधिष्ठानों का मूल्यांकन भूतल पर स्थित एवं सड़क/मार्ग की ओर से खुलने वाले अथवा प्रदर्शित होने वाले अधिष्ठानों के लिए निर्धारित दरों में 20 फीसदी की कमी करते हुए किया जाएगा। द्वितीय तल पर स्थित अधिष्ठानों के मूल्यांकन में 25 फीसदी और तृतीय एवं उससे ऊपर के तलों के मूल्यांकन में 40 फीसदी तक की राहत दी जाएगी।
एआईजी स्टाम्प राकेश चंद्र ने बताया कि आमतौर पर देखा जाता है कि मार्ग के सामने वाली दुकानों की बिक्री तो हो जाती है लेकिन पीछे की दुकानें खाली पड़ी रह जाती हैं। इसी तरह ऊपरी तलों पर स्थित दुकानों की बिक्री भी बहुत कम हो पाती है। इसे ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन की यह नई व्यवस्था लागू की गई है, ताकि लोगों को दुकानें महंगी न पड़ें और राजस्व भी बढ़े।
अपार्टमेंट के मूल्यांकन में लागू रहेगी यह व्यवस्था
अपार्टमेंट के भवन के परिसर का निकास यदि मुख्य मार्ग या उसकी सर्विस लेन पर होता है तो सभी यूनिटों/ब्लॉक का मूल्यांकन मुख्य मार्ग पर निर्धारित दर से किया जाएगा। अपार्टमेंट के भवन के परिसर यदि दो या अधिक मार्गों पर स्थित हैं तो उसमें निहित आनुपातिक भूमि का मूल्यांकन अधिकतम दर वाली सड़क की दर से 10 फीसदी की अतिरिक्त वृद्धि करते हुए किया जाएगा। अपार्टमेंट में भवनों के फ्लैट के अतिरिक्त किसी कवर्ड पार्किंग के अंतरण की दिशा में उसके कवर्ड क्षेत्रफल का मूल्यांकन चार मंजिल तक के गैर वाणिज्यिक भवनों के आरसीसी निर्माण के लिए निर्धारित दर के आधार पर किया जाएगा।
पेड़ों का भी होगा मूल्यांकन
रजिस्ट्री की जाने वाली संपत्ति पर लगे पेड़ों का मूल्यांकन भी किया जाएगा। तीन से दस वर्ष पुराने इमारती वृक्ष शीशम, सागौन, साखू, साल, नीम, आम, महुआ के लिए 17 हजार और 10 वर्ष से अधिक पुराने वृक्ष के लिए 20 हजार, फूलदार वृक्ष, आंवला, अमरूद, कटहल, बेल, जामुन, महुआ, इमली आदि के लिए क्रमश: 13 हजार व 15 हजार, पाॅपुलर एवं यूकेलिप्टस के लिए 10 हजार व 12 हजार और अन्य वृक्ष जैसे बबूल, गूलर, बरगद, पाकड़, पीपल के लिए क्रमश: आठ हजार व 10 हजार रुपये निर्धारित किया गया है।