High Court : पति के चरित्र पर कीचड़ उछालना क्रूरता, सामाजिक और मानसिक हत्या के बराबर
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sun, 08 Feb 2026 02:41 PM IST
विज्ञापन
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पति के चरित्र पर कीचड़ उछालना क्रूरता है। बिना सबूत पति पर अवैध संबंध का आरोप लगाना उसकी सामाजिक और मानसिक हत्या करने जैसा है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला