सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   UP: Hearing in MP Afzal Ansari's gangster case postponed, now hearing will be held on May 20

High Court : अफजाल अंसारी के गैंगस्टर मामले में सुनवाई टली, अब 20 मई को होगी बहस, चुनाव लड़ने में अड़चन नहीं

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 13 May 2024 01:50 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट में गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ चल रहे गैंगस्टर के मुकदमे की सुनवाई सोमवार को टल गई। अब इस मामले की सुनवाई 20 मई को होगी। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की तरफ से बहस की गई। कोई खिलाफ आदेश न होने पर अफजाल के चुनाव लड़ने पर कोई अड़चन नहीं है। 

विज्ञापन
UP: Hearing in MP Afzal Ansari's gangster case postponed, now hearing will be held on May 20
अफजाल अंसारी - फोटो : एएनआई
विज्ञापन

विस्तार
Follow Us

सोमवार को गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी के मामले में सुनवाई टल गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमे में बहस के दौरान अधिवक्ता जीएस चतुर्वेदी, दयाशंकर मिस्र ने पक्ष रखा। कहा कि राजनीतिक रंजिश में फंसाया गया है। अफजाल अंसारी के खिलाफ कोई साक्ष्य नहींं है। कहा कि घटना के कई साल बाद गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था।

Trending Videos



इनके खिलाफ दर्ज मुकदमा फर्जी है। अफजाल पांच बार विधायक और दो बार सांसद चुने गए हैं। बिना भेदभाव के लोगों की मदद करते हैं, इसलिए अपने क्षेत्र में लोकप्रिय हैं। संविधान पर अटूट विश्वास है। इनके पुरखों ने देश की सेवा की है। स्वतंत्रता के लड़ाई में भी भाग लिया है। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की कोर्ट में सुनवाई की।
विज्ञापन
विज्ञापन


सुनवाई टालने और किसी भी तरह के खिलाफ आदेश न होने से फिलहाल अफजाल अंसारी के चुनाव लडने में कोई अड़चन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा रखी है। अब अगली सुनवाई 20 मई को होगी। अफजाल के वकील की ओर से बहस जारी रहेगी।

क्या है पूरा मामला

भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज किया गया था। गाजीपुर की एमपी एमएलए अदालत ने 29 अप्रैल 2023 को गैंगस्टर मामले में उन्हें दोषी करार देते हुए चार साल की कैद और एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई थी। सजा के खिलाफ अफजाल अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।


हाइकोर्ट ने फौरी राहत देते हुए उन्हें जमानत तो दी, लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई। इस कारण उनकी संसद सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने अफजाल की सजा पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट में लंबित अपील को 30 जून तक निस्तारित करने का आदेश दिया था। उधर, राज्य सरकार और कृष्णानंद राय के परिवार की ओर से सजा बढ़ाए जाने की अर्जी भी दाखिल की गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed