{"_id":"6a76160302b512cfc9065a4a","slug":"charges-framed-in-the-case-of-sexual-assault-on-a-teenage-girl-ambedkar-nagar-news-c-91-1-brp1007-162346-2026-08-07","type":"story","status":"publish","title_hn":"Ambedkar Nagar News: किशोरी से दुष्कर्म मामले में आरोप तय","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Ambedkar Nagar News: किशोरी से दुष्कर्म मामले में आरोप तय
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अंबेडकरनगर। जहांगीरगंज क्षेत्र में 14 वर्षीय किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहन कुमार की अदालत ने आरोपी माहेआलम के विरुद्ध आरोप तय कर दिए हैं। अदालत ने प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर यह निर्णय लिया। मामले में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए 17 अगस्त की तिथि नियत की गई है।
न्यायालय ने सभी गवाहों को तलब करने का आदेश भी दिया है। अभियोजन के अनुसार, 11 मार्च 2026 की सुबह करीब चार बजे आरोपी माहेआलम किशोरी को बहला-फुसलाकर ले गया था। बाद में अज्ञात स्थान पर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इसके बाद किशोरी गर्भवती हो गई।
अदालत में आरोपी माहेआलम को जिला कारागार से पेश किया गया। अभियोजन पक्ष ने आरोप तय करते समय साक्ष्यों का विवरण प्रस्तुत किया। बचाव पक्ष ने आरोपी को रंजिशन फंसाने की दलील दी।
विज्ञापन
दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने आरोप तय करने के लिए पर्याप्त आधार माना। अदालत ने माहेआलम के विरुद्ध नाबालिग का अपहरण, विवाह के उद्देश्य से अपहरण, दुष्कर्म के आरोप तय किए। उस पर पॉक्सो एक्ट व एससी-एसटी एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं। विशेष न्यायाधीश ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध इन धाराओं में विचारण होगा।
अश्लील हरकत के मामले में दोषी को सजा : अंबेडकरनगर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत ने 26 वर्ष पुराने अश्लील हरकत के मामले में दोषी को सजा सुनाई है। टांडा इलाके में वर्ष 2000 में पकड़ी भोजपुर निवासी अवधेश द्वारा महिलाओं के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था। अवधेश ने कोर्ट में जुर्म स्वीकार कर लिया। इस आधार पर सीजेएम कोर्ट ने न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। 500 रुपये अर्थदंड भी लगाया है। (संवाद)
विज्ञापन
न्यायालय ने सभी गवाहों को तलब करने का आदेश भी दिया है। अभियोजन के अनुसार, 11 मार्च 2026 की सुबह करीब चार बजे आरोपी माहेआलम किशोरी को बहला-फुसलाकर ले गया था। बाद में अज्ञात स्थान पर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इसके बाद किशोरी गर्भवती हो गई।
विज्ञापन
अदालत में आरोपी माहेआलम को जिला कारागार से पेश किया गया। अभियोजन पक्ष ने आरोप तय करते समय साक्ष्यों का विवरण प्रस्तुत किया। बचाव पक्ष ने आरोपी को रंजिशन फंसाने की दलील दी।
विज्ञापन
दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने आरोप तय करने के लिए पर्याप्त आधार माना। अदालत ने माहेआलम के विरुद्ध नाबालिग का अपहरण, विवाह के उद्देश्य से अपहरण, दुष्कर्म के आरोप तय किए। उस पर पॉक्सो एक्ट व एससी-एसटी एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं। विशेष न्यायाधीश ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध इन धाराओं में विचारण होगा।
अश्लील हरकत के मामले में दोषी को सजा : अंबेडकरनगर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत ने 26 वर्ष पुराने अश्लील हरकत के मामले में दोषी को सजा सुनाई है। टांडा इलाके में वर्ष 2000 में पकड़ी भोजपुर निवासी अवधेश द्वारा महिलाओं के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था। अवधेश ने कोर्ट में जुर्म स्वीकार कर लिया। इस आधार पर सीजेएम कोर्ट ने न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। 500 रुपये अर्थदंड भी लगाया है। (संवाद)