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Ambedkar Nagar News: अलग-अलग मामलों में छह दोषियों पर लगा अर्थदंड

संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर Updated Thu, 04 Dec 2025 10:57 PM IST
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Six convicts were fined in separate cases.
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अंबेडकरनगर। अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने दोषियों को अर्थदंड की सजा सुनाई है। सीजेएम कोर्ट ने टांडा के वर्ष 1998 के मारपीट व बलवे के मामले में सिरताज अहमद निवासी नौघड़ा राठ हवेली टांडा, रईस, शमशेर अहमद निवासी छज्जापुर पर 1500-1500 रुपये अर्थदंड लगाया है। अकबरपुर के वर्ष 1995 के लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने और गोहत्या के मामले में सज्जन सिंह निवासी मधुवन थाना गोसाईगंज जनपद सुल्तानपुर पर एक हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अकबरपुर के वर्ष 2008 के आर्म्स एक्ट के मामले में ओमप्रकाश उर्फ भोला निवासी वेला परयन बसखारी पर 500 रुपये अर्थदंड लगाया है। वर्ष 1995 के चोरी के मामले में रफीक निवासी वरउद्दीनपुर इब्राहिमपुर पर 500 रुपये अर्थदंड लगाया है।
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