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Amethi News: जेल अधीक्षक के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में अर्जी
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अमेठी सिटी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुल्तानपुर की अदालत में जेल अधीक्षक और अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ बंदी की हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए अर्जी प्रस्तुत की गई है। सीजेएम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 26 फरवरी तय की है। अदालत ने संबंधित थाना प्रभारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
मुंशीगंज से जुड़े दो मामलों में 29 मई 2023 को जेल भेजे गए बंदी रामराज पांडेय की सुल्तानपुर जिला अस्पताल में मौत हो गई थी। सुल्तानपुर के गोसाईंगंज थाना क्षेत्र के माधवपुर निवासी वादिनी अनीता शुक्ला ने सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। वादिनी ने सुल्तानपुर के जेल अधीक्षक और अन्य पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वादिनी के अनुसार, उनके पति रामराज पांडेय को तबीयत खराब होने पर दो दिन पूर्व जिला चिकित्सालय सुल्तानपुर में भर्ती कराया गया था। 15 मई को उनके जेठ के माध्यम से स्वास्थ्य बिगड़ने की सूचना मिली और उसी दिन उनकी मौत हो गई।
वादिनी का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर कई चोटों का उल्लेख है। उन्होंने आरोप लगाया कि जेल अधीक्षक तथा पांच-छह अज्ञात पुलिसकर्मियों ने पिटाई कर उनके पति की हत्या की। परिजनों को भ्रामक सूचना दी गई। उच्चाधिकारियों से शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने पर वादिनी ने न्यायालय की शरण ली है। अब अदालत संबंधित थाने की रिपोर्ट और प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर आगे की प्रक्रिया तय करेगी।
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मुंशीगंज से जुड़े दो मामलों में 29 मई 2023 को जेल भेजे गए बंदी रामराज पांडेय की सुल्तानपुर जिला अस्पताल में मौत हो गई थी। सुल्तानपुर के गोसाईंगंज थाना क्षेत्र के माधवपुर निवासी वादिनी अनीता शुक्ला ने सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। वादिनी ने सुल्तानपुर के जेल अधीक्षक और अन्य पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वादिनी के अनुसार, उनके पति रामराज पांडेय को तबीयत खराब होने पर दो दिन पूर्व जिला चिकित्सालय सुल्तानपुर में भर्ती कराया गया था। 15 मई को उनके जेठ के माध्यम से स्वास्थ्य बिगड़ने की सूचना मिली और उसी दिन उनकी मौत हो गई।
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वादिनी का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर कई चोटों का उल्लेख है। उन्होंने आरोप लगाया कि जेल अधीक्षक तथा पांच-छह अज्ञात पुलिसकर्मियों ने पिटाई कर उनके पति की हत्या की। परिजनों को भ्रामक सूचना दी गई। उच्चाधिकारियों से शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने पर वादिनी ने न्यायालय की शरण ली है। अब अदालत संबंधित थाने की रिपोर्ट और प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर आगे की प्रक्रिया तय करेगी।