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Amethi News: हत्या में दो सगे भाइयों सहित पांच दोषी करार
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अमेठी सिटी। बर्थडे पार्टी की तैयारी के लिए बाजार सामान लेने जा रहे युवक की हत्या और उसके भाई पर हुए हमले से जुड़े चार साल पुराने मामले में एडीजे तृतीय सुल्तानपुर निशा सिंह की अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया। अदालत ने दो सगे भाइयों समेत पांच लोगों को जानलेवा हमले के आरोप से तो बरी कर दिया, लेकिन सभी को हत्या सहित अन्य अपराधों में दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए अदालत ने 20 फरवरी की तारीख तय की है।
अमेठी के संग्रामपुर के राजापुर कोहरा निवासी वादी रामराज पाल ने मार्च 2022 की घटना बताते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रामराज पाल ने गांव के ही रहने वाले सगे भाई अजय मिश्र, दुर्गाप्रसाद मिश्र और सह आरोपी माधवराज मिश्र, आशुतोष मिश्र और अभिषेक मिश्र पर हत्या का आरोप लगाया था। इस केस में कुछ अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया था।
वादी के अनुसार, घटना वाले दिन उनके नाती का जन्मदिन था। उनके पुत्र आलोक पाल और प्रशांत पाल बाजार से सामान लेने जा रहे थे।
रास्ते में ननकू दास की कुटी के पास घात लगाकर लोहे की रॉड और अन्य हथियारों से उनके दोनों बेटों पर हमला किया गया था। हमले में आलोक को गंभीर चोटें आईं थीं। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। हमले में प्रशांत भी घायल हुए थे। इस मामले में पुलिस ने सभी नामजद आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने हत्या और अन्य धाराओं में पांचों को दोषी ठहराते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश दिया है।
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अमेठी के संग्रामपुर के राजापुर कोहरा निवासी वादी रामराज पाल ने मार्च 2022 की घटना बताते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रामराज पाल ने गांव के ही रहने वाले सगे भाई अजय मिश्र, दुर्गाप्रसाद मिश्र और सह आरोपी माधवराज मिश्र, आशुतोष मिश्र और अभिषेक मिश्र पर हत्या का आरोप लगाया था। इस केस में कुछ अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया था।
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वादी के अनुसार, घटना वाले दिन उनके नाती का जन्मदिन था। उनके पुत्र आलोक पाल और प्रशांत पाल बाजार से सामान लेने जा रहे थे।
रास्ते में ननकू दास की कुटी के पास घात लगाकर लोहे की रॉड और अन्य हथियारों से उनके दोनों बेटों पर हमला किया गया था। हमले में आलोक को गंभीर चोटें आईं थीं। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। हमले में प्रशांत भी घायल हुए थे। इस मामले में पुलिस ने सभी नामजद आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने हत्या और अन्य धाराओं में पांचों को दोषी ठहराते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश दिया है।