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Amroha News: दहेज उत्पीड़न के मामले में तीन दोषियों को छह-छह माह की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 31 Jul 2026 02:04 AM IST
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Three convicted in dowry harassment case; each sentenced to six months in prison.
अमरोहा। दहेज उत्पीड़न के 22 वर्ष पुराने मामले में न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए छह-छह माह की सजा सुनाई। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। फिलहाल तीनों दोषी जमानत पर जेल से बाहर थे।
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आदमपुर थानाक्षेत्र के गांव शीतला सराय निवासी दीप सिंह ने हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के पिलखन वाली मिलक निवासी बालू, अनोखी देवी और मदन के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच पूरी कर न्यायालय में तीनों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाह पेश किए। साक्ष्यों के परीक्षण के बाद न्यायालय ने मदन, बालू और अनोखी देवी को दोषी करार दिया। संवाद
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