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Amroha News: अवैध तमंचा रखने के मामले में दोषी को दो साल की सजा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Wed, 01 Apr 2026 01:50 AM IST
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अमरोहा। अवैध शस्त्र रखने के 13 साल पुराने मामले में अदालत ने कासगंज निवासी अहसान को दोषी ठहराते हुए एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने उस पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मामला थाना आदमपुर क्षेत्र से जुड़ा है। 25 मई 2013 को तत्कालीन दरोगा ओम शर्मा ने कासगंज जनपद के नदरई निवासी अहसान को गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा बरामद हुआ था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। बाद में आरोपी जमानत पर रिहा हो गया था और तभी से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। इस प्रकरण की सुनवाई एडीजे तृतीय की अदालत में चल रही थी। लंबी सुनवाई के बाद न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी अहसान को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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मामला थाना आदमपुर क्षेत्र से जुड़ा है। 25 मई 2013 को तत्कालीन दरोगा ओम शर्मा ने कासगंज जनपद के नदरई निवासी अहसान को गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा बरामद हुआ था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। बाद में आरोपी जमानत पर रिहा हो गया था और तभी से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। इस प्रकरण की सुनवाई एडीजे तृतीय की अदालत में चल रही थी। लंबी सुनवाई के बाद न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी अहसान को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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