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Auraiya News: किशोरी से छेड़छाड़ व आगजनी के दोषी युवक को 10 साल की सजा

संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Sat, 31 Jan 2026 11:48 PM IST
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Youth sentenced to 10 years in prison for molesting a teenager and setting fire to a house
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औरैया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने थाना सहायल क्षेत्र में किशोरी से घर में घुसकर छेड़छाड़ करने व आगजनी के दोषी अवनीश कुमार को 10 वर्ष की सजा सुनाई। इसके अलावा उस पर 42 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। वारदात को छह साल पहले अंजाम दिया गया था।
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सहायल थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया था कि 31 दिसंबर 2019 को वह अपनी नाबालिग बेटी के साथ घर पर थी। रात करीब साढ़े 11 बजे गांव निवासी अवनीश कुमार दीवार फांदकर घर में घुस गया। वह बेटी के साथ छेड़छाड़ करने लगा। बेटी के शोर मचाने से वह उठीं तो अवनीश ने उनके छप्पर में आग लगा दी। इसके बाद उसने गांव निवासी नंदराम व रामेश के घरों में भी आग लगा दी। इससे रमेश की भैंस व भैंस का बच्चा जलकर मर गया।
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थाना पुलिस ने छेड़छाड़, पॉक्सो व आगजनी में मामला दर्ज किया। विवेचना के बाद आरोप पत्र प्रस्तुत किया। शनिवार को इस मामले में निर्णय सुनाया गया। इससे पहले अभियोजन पक्ष ने दोषी को कठोर सजा की बहस की। पक्षकारों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश अखिलेश्वर प्रसाद ने दोषी अवनीश कुमार को 10 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने जमा कराए गए अर्थदंड में पांच हजार रुपये पीड़िता को अदा करने के आदेश दिए। इसके बाद दोषी को इटावा जेल भेज दिया गया।
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