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Azamgarh News: अदालत उठने तक कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई

Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 21 Jan 2026 01:46 AM IST
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He was sentenced to imprisonment and fine until the rising of the court.
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आजमगढ़। गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के एक मामले की सुनवाई करते हुए एसीजेएम की अदालत ने मंगलवार को आरोपी को दोषी करार दिया। साथ ही न्यायालय उठने तक कारावास और 2100 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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जानकारी के अनुसार 12 दिसंबर 2006 को वादी मुकदमा अली अहमद पुत्र सुलेमान निवासी मातनपुर थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी थी। तहरीर में आरोप लगाया गया था कि गांव के ही मनकी ने वादी की धान की फसल को नुकसान पहुंचाया।
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मना करने पर आरोपी ने गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में कंधरापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
मामले की सुनवाई के दौरान जुर्म स्वीकार करने पर एसीजेएम-10 रश्मि चंद की अदालत ने अभियुक्त मनकी निवासी मातनपुर थाना कंधरापुर को दोषी करार दिया। साथ ही उसे अदालत उठने तक कैद और 2100 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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