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Azamgarh News: जिला बार एसोसिएशन का चुनाव 15 जुलाई से पहले कराने के निर्देश

Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 08 Jun 2026 12:04 AM IST
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Instructions to hold the District Bar Association election before July 15
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आजमगढ़। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश प्रयागराज की ओर से पारित आदेश के बाद जिला बार एसोसिएशन के चुनाव का मार्ग प्रशस्त हो गया है। अधिवक्ता सत्य विजय राय की ओर से प्रस्तुत शिकायत एवं प्रार्थना-पत्र पर सुनवाई करते हुए बार काउंसिल के अध्यक्ष ने 4 जून को महत्वपूर्ण आदेश जारी करके 15 जुलाई से पहले चुनाव सम्पन्न कराने के निर्देश दिए हैं। बार काउंसिल ने अपने आदेश में वन बार-वन वोट के सिद्धांत, मॉडल बाय-लॉज तथा वैध सीओपी (सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस) की अनिवार्यता को प्रमुखता से रेखांकित किया है। स्पष्ट किया है कि केवल वैध सीओपी धारक अधिवक्ताओं को ही मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। आदेश में यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर चुनाव सम्पन्न नहीं कराया गया तो संबंधित अध्यक्ष एवं मंत्री/सचिव के विरुद्ध अधिवक्ता अधिनियम-1961 की धारा 35 के तहत कदाचार मानते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बार काउंसिल ने कहा है कि बार संघों में समयबद्ध चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था और अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक हैं। चुनाव में अनावश्यक विलंब से अधिवक्ताओं के बीच असंतोष, मतभेद और राजनीतिक विद्वेष की स्थिति पैदा होती है, इससे बार संघों का स्वस्थ संचालन प्रभावित होता है।
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इसको ध्यान में रखते हुए जिला बार एसोसिएशन, आजमगढ़ को तय समय के भीतर चुनाव कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद पाठक ने बताया कि उप्र बार काउंसिल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया है।
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15 जुलाई से पहले चुनाव संपन्न कराना है। इसके लिए हमने सोमवार को सदन की बैठक भी बुला ली है।
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