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Azamgarh News: मिलावटी शराब रखने के दोषी को 10 दिन की सजा

Tue, 28 Jul 2026 01:47 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 28 Jul 2026 01:47 AM IST
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Person found guilty of keeping adulterated liquor gets 10 days in jail
आजमगढ़। मिलावटी शराब रखने के 16 साल पुराने मामले में एफटीसी-2 कोर्ट के न्यायाधीश दिनेश कुमार ने आरोपी को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई 10 दिन की अवधि के कारावास और पांच हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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अभियोजन के अनुसार सात अप्रैल 2010 को कोतवाली थाने में तैनात तत्कालीन एसआई मोहम्मद इजराईल ने चेकिंग के दौरान देवडाढ़ गांव निवासी रामनवमी मौर्या को गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से पांच लीटर मिलावटी शराब बरामद हुई थी। इस संबंध में कोतवाली थाने में आबकारी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
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सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एफटीसी-2 कोर्ट, आजमगढ़ ने सोमवार को आरोपी रामनवमी मौर्या को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर नियमानुसार अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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