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Azamgarh News: हाईकोर्ट के आदेश पर सकरामऊ में रास्ते का हुआ सीमांकन

Fri, 24 Jul 2026 01:01 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 24 Jul 2026 01:01 AM IST
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Road demarcation done in Sakramau on High Court's order
ठेकमा। मार्टीनगंज के सकरामऊ गांव में बृहस्पतिवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश पर प्रशासन ने रास्ते के विवाद में कार्रवाई की। एसडीएम बलराम गुप्ता के निर्देश पर तहसीलदार अंजू यादव, बरदह पुलिस और राजस्व टीम ने सीमांकन कराया। पुराने रास्ते को चिह्नित किया। ग्राम प्रधान को रास्ते पर मिट्टी डालकर आवागमन सुगम बनाने के निर्देश दिए। गांव निवासी रामआसरे राम ने बताया कि उन्होंने चार साल पहले एसडीएम न्यायालय में रास्ते से अतिक्रमण हटाने की गुहार लगाई थी। कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद न्यायालय ने रास्ता चालू करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। राजस्व टीम ने नजरी नक्शा के आधार पर सीमांकन किया। हालांकि, रामआसरे राम ने कार्रवाई पर असंतोष जताते हुए कहा कि ग्राम सभा की नवीन परती भूमि पर किए गए अतिक्रमण को नहीं हटाया गया है। उनकी पुश्तैनी जमीन पर ही आठ कड़ी का रास्ता चिह्नित कर दिया गया। तहसीलदार अंजू यादव ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुरूप ही सीमांकन और रास्ता निर्धारित किया गया है। कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार अरुण प्रकाश कोल, कानूनगो बसंत राम, राजस्व कर्मी, पुलिस बल तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।
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