सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   The POCSO court sentenced the convict to 4 years in prison in a kidnapping-rape case

Azamgarh News: पॉक्सो कोर्ट ने अपहरण-दुष्कर्म मामले में दोषी को सुनाई 4 वर्ष कारावास की सजा

Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 04 Feb 2026 12:38 AM IST
विज्ञापन
The POCSO court sentenced the convict to 4 years in prison in a kidnapping-rape case
विज्ञापन
किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मुकदमे में पॉक्सो कोर्ट ने छेड़छाड़ का दोषी मानते हुए अरमान चार वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला पॉक्सो कोर्ट के जज संतोष कुमार यादव ने मंगलवार को सुनाया।
Trending Videos

अभियोजन के अनुसार, 12 नवंबर 2021 की शाम करीब साढ़े चार बजे निजामाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी घर से कुछ खरीदने निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। पीड़िता के पिता ने अरमान निवासी सिपाह, थाना निजामाबाद पर अपहरण का आरोप लगाते हुए नामजद मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में भेजी।
विज्ञापन
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष की ओर से कुल आठ गवाहों को गवाही के लिए पेश किया। अदालत ने आरोपी अरमान को दुष्कर्म के बजाय छेड़खानी का दोषी मानते हुए चार वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed