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Azamgarh News: हत्या के प्रयास में तीन भाइयों को सात-सात साल की सजा

Wed, 05 Aug 2026 01:17 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 05 Aug 2026 01:17 AM IST
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Three brothers sentenced to seven years each for attempted murder.
सिधारी थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर हत्या के प्रयास, मारपीट, गाली-गलौज और धमकी देने के करीब नौ वर्ष पुराने मामले में एडीजे-3 अजय श्रीवास्तव की अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात-सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 11-11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सिधारी थाना क्षेत्र के पल्हनी धन्नी सराय गांव निवासी रामकरन यादव ने तीन नवंबर 2017 को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि गांव के ही विमलेश यादव, कमलेश यादव और कैलाश यादव ने आबादी की जमीन के विवाद को लेकर उनके साथ, मकान मिस्त्री और मजदूरों के साथ गाली-गलौज और मारपीट की।
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आरोप है कि इस दौरान आरोपियों ने अवैध असलहे से फायरिंग कर हत्या का प्रयास भी किया। पीड़ित की तहरीर पर सिधारी थाने में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने विवेचना पूरी करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
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मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। दोनों पक्षों की दलीलें और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-3), आजमगढ़ ने मंगलवार को तीनों आरोपियों विमलेश यादव, कमलेश यादव और कैलाश यादव को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास और 11-11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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