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Azamgarh News: 24 साल पुराने हत्या के मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद
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आजमगढ़। करीब 24 वर्ष पुराने हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने तीन आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास एवं 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय प्रकाश पांडेय ने मंगलवार को सुनाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मोहम्मद राफे निवासी बैरीडीह थाना देवगांव के पिता सोहराब एक मुकदमे की पैरवी के सिलसिले में अक्सर कलेक्ट्रेट कचहरी स्थित नीलकंठ होटल में ठहरते थे। 19 नवंबर 2002 को उन्हें मुकदमे की पैरवी के लिए इलाहाबाद जाना था। उसी सिलसिले में वादी राफे, उनके चाचा एजाज अहमद तथा इश्तियाक सुबह तड़के ही बैरीडीह से होटल पहुंचे।
बताया गया कि सुबह करीब साढ़े छह बजे जब सभी लोग होटल से बाहर निकले, तभी गांव के ही इम्तियाज, अलीशेर और नदीम वहां पहुंच गए। आरोप है कि इम्तियाज के उकसाने पर अलीशेर और नदीम ने सोहराब पर गोली चला दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की। अभियोजन पक्ष ने नौ गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया।दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी इम्तियाज, अलीशेर और नदीम को दोषी ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की कुल राशि का 70 प्रतिशत हिस्सा वादी मोहम्मद राफे को दिया जाएगा।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मोहम्मद राफे निवासी बैरीडीह थाना देवगांव के पिता सोहराब एक मुकदमे की पैरवी के सिलसिले में अक्सर कलेक्ट्रेट कचहरी स्थित नीलकंठ होटल में ठहरते थे। 19 नवंबर 2002 को उन्हें मुकदमे की पैरवी के लिए इलाहाबाद जाना था। उसी सिलसिले में वादी राफे, उनके चाचा एजाज अहमद तथा इश्तियाक सुबह तड़के ही बैरीडीह से होटल पहुंचे।
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बताया गया कि सुबह करीब साढ़े छह बजे जब सभी लोग होटल से बाहर निकले, तभी गांव के ही इम्तियाज, अलीशेर और नदीम वहां पहुंच गए। आरोप है कि इम्तियाज के उकसाने पर अलीशेर और नदीम ने सोहराब पर गोली चला दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की। अभियोजन पक्ष ने नौ गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया।दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी इम्तियाज, अलीशेर और नदीम को दोषी ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की कुल राशि का 70 प्रतिशत हिस्सा वादी मोहम्मद राफे को दिया जाएगा।