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Baghpat: जुनैद फरीदी का नामांकन निरस्त, दूसरे नंबर पर रहे भाजपा के हाजी मुंतजिर बन सकते हैं रटौल के चेयरमैन

अमर उजाला नेटवर्क, बागपत Published by: Mohd Mustakim Updated Mon, 09 Mar 2026 10:22 PM IST
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सार

रटौल नगर पंचायत चुनाव वर्ष 2023 में हुए थे। आरोप है कि दिए गए शपथपत्र में जुनैद ने आपराधिक मामलों व संपत्ति की जानकारी छिपाई थी। इस मामले की सुनवाई पूरी होने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उनका नामांकन निरस्त करने का आदेश दे दिया। 

Baghpat: Junaid Faridi's nomination canceled, BJP's Haji Muntajir, who stood second, can become chairman.
जुनैद फरीदी और केस जीतने के बाद नोटों की माला पहने हाजी मुंतजिर। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार राय ने चुनाव में दिए गए शपथपत्र में जानकारी छिपाने पर रटौल नगर पंचायत चेयरमैन जुनैद फरीदी का नामांकन निरस्त कर दिया। इसके साथ ही एक माह के अंदर उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 25-2 के तहत कार्रवाई करने आदेश भी दिए। इस धारा के तहत चुनाव कराना जरूरी नहीं होता है और उपविजेता रहे प्रत्याशी को चेयरमैन बनाया जा सकता है। इस तरह उपविजेता रहे भाजपा प्रत्याशी हाजी मुंतजिर को चेयरमैन बनाया जा सकता है।
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रटौल नगर पंचायत में चेयरमैन पद के चुनाव में उपविजेता रहे भाजपा प्रत्याशी हाजी मुंतजिर ने न्यायालय में चुनाव के बाद याचिका दायर कराई। उन्होंने कहा था कि मई 2023 में नगर पंचायत चुनाव की मतगणना लख्मीचंद पटवारी कॉलेज खेकड़ा में कराई गई थी। जहां अधिकारियों पर मतगणना में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। 
 
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इसके साथ ही जीतने वाले निर्दलीय प्रत्याशी जुनैद फरीदी पर नामांकन पत्र के साथ जमा किए गए शपथपत्र में आपराधिक इतिहास, करोड़ों रुपये की संपत्ति का विवरण, बैंकों से लिए गए कर्ज की जानकारी छिपाने, उम्र गलत लिखने, शिक्षा और पत्नी के जेवर की जानकारी सही नहीं लिखने का आरोप लगाया था। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में हुई। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश पवन कुमार राय ने नगर पंचायत चेयरमैन जुनैद फरीदी के नामांकन पत्र और शपथ पत्र को शून्य घोषित कर दिया।
 

नामांकन पत्र में ये तथ्य छिपाने के लगाए थे आरोप
याचिकाकर्ता मुंतजिर ने मतगणना में साजिश के तहत गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। तर्क दिया कि नामांकन पत्र में गाजियाबाद जिले के मोदीनगर थाने में धोखाधड़ी के मामले, खेकड़ा में दर्ज हत्या समेत पांच मामलों, करोड़ों रुपये की संपत्ति, टॉवर से होने वाली कमाई, जमीन बंधक कर बैंकों से लिए गए लोन की जानकारी नहीं दी, जिससे नामांकन पत्र अवैध घोषित होने योग्य है।
 

चेयरमैन समेत 18 प्रत्याशियों को बनाया पक्षकार
न्यायालय में दाखिल की गई याचिका में चेयरमैन जुनैद फरीदी के साथ अन्य प्रत्याशी नसरीन, रजा हसन, साहिर, फजर मोहम्मद, किशवर, शहजाद, सोनू, साजिद, रहसु, कामिल, हकीकत अली, जाकिर हसन, मोहम्मद नक्की, शबाना, शकील अहमद और सुमन गौतम को भी पक्षकार बनाया गया। इनके अलावा एसडीएम खेकड़ा और डीएम को पक्षकार बनाया गया।
 

साजिश करके हराया, अब न्याय मिला : मुंतजिर
नगर पंचायत चेयरमैन जुनैद फरीदी का नामांकन पत्र निरस्त किए जाने का आदेश जारी होने पर रटौल कस्बे में याचिकाकर्ता मुंतजिर का लोगों ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। भाजपा प्रत्याशी मुंतजिर ने कहा कि साजिश करके चुनाव में हराया गया था मगर अब न्यायालय ने न्याय किया है।
 

इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाऊंगा : जुनैद फरीदी
मेरी पत्नी कुछ समय से बीमार है और वह अस्पताल में भर्ती है। मैं इस केस पर ध्यान नहीं दे सका। मुझे जनता ने चुनकर चेयरमैन बनाया है। मैंने नामांकन पत्र में कुछ नहीं छिपाया है। मैं इस फैसले के खिलाफ हाईकोई जाऊंगा और वहां जल्द ही अपील दायर करूंगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात जरूर सुनी जाएगी।
 

बागपत के बाद रटौल चेयरमैन पर हुई कार्रवाई
जिले में बागपत नगर पालिका चेयरमैन राजुद्दीन एडवोकेट के बाद रटौल नगर पंचायत चेयरमैन जुनैद फरीदी पर कार्रवाई हुई है। इससे पहले बागपत में श्मशान घाट निर्माण में गड़बड़ी के मामले में शासन ने चेयरमैन एडवोकेट राजुद्दीन को हटाया गया था। हालांकि बाद में हाईकोर्ट से राहत मिल गई।

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