सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   Bail pleas of two accused in culpable homicide case rejected.

Baghpat News: गैर इरादतन हत्या के दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 07 Apr 2026 02:13 AM IST
विज्ञापन
Bail pleas of two accused in culpable homicide case rejected.
विज्ञापन
बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने गौना गांव के गाड़ी चालक शिव कुमार की गैर इरादतन हत्या के आरोपी विकास उर्फ हैकड़ और कर्मवीर उर्फ लीलू की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसमें गाड़ी चालक को मृत छोड़कर आरोपी भाग गए थे।
Trending Videos

गौना गांव निवासी रामकुमार ने नौ जनवरी को चांदीनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उसका बेटा शिवशंकर गाजियाबाद जिले में निजी स्कूल की गाड़ी चलाता था। सात जनवरी को गांव के ही विकास, ईश्वर और लीलू ने उसके बेटे को फोन करके कोथली देने हरियाणा के रोहतक जिले के खरखड़ा गांव जाने के लिए बड़ागांव टोल पर बुलाया। वहां लीलू की लड़की की ससुराल है। अगले दिन सुबह करीब साढ़े तीन बजे विकास, ईश्वर और लीलू अपने साथ कार में शिव कुमार को लेकर घर पहुंचे और शराब के नशे में बताते हुए छोड़कर चले गए। शिव कुमार को निजी चिकित्सक के यहां लेकर पहुंचे, जब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इस मामले में जेल में बंद आरोपी विकास उर्फ हैकड़ और कर्मवीर उर्फ लीलू ने जमानत याचिका दायर कराई, जिसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने खारिज कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed