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Baghpat News: जैन कॉलेज में की गई सहायक प्रोफेसरों की 21 भर्ती पर उठे सवाल
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बड़ौत। दिगंबर जैन कॉलेज में की गई सहायक प्रोफेसरों की 21 भर्ती पर सवाल उठे हैं। इसमें हाईकोर्ट की अवमानना करने पर राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, निदेशक व कॉलेज की प्रबंध समिति के सचिव को 30 मार्च में न्यायालय में पेश होने का आदेश दिया है।
नगर के दिगंबर जैन कॉलेज में जनवरी 2025 में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इस भर्ती के खिलाफ प्रबंध समिति के कोषाध्यक्ष सुनील कुमार जैन ने 21 जनवरी को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिसपर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को रोक लगाने और दोबारा से निर्णय लेकर नियमों से भर्ती करने के आदेश दिए। इसके बाद राज्य सरकार के आदेश पर अप्रैल 2025 में दिगंबर जैन कॉलेज में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई और चार पदों पर भर्ती की गई।
इस भर्ती के खिलाफ प्रबंध समिति कोषाध्यक्ष सुनील जैन ने हाईकोर्ट मे दोबारा याचिका दायर की। सुनवाई के बाद भर्ती करने के आदेश पर रोक लगा दी गई और आदेश सुरक्षित कर लिया गया। इसके बाद भी 17 पदों पर भर्ती कर दी गई। जिस पर न्यायालय ने माना कि भर्ती आयोग से होनी चाहिए थी। प्रबंध समिति के अधिवक्ता ने इस पर तर्क दिया कि 17 भर्तियां 15 जनवरी व चार भर्तियां अंतरिम आदेश से पहले की गई। इसमें हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद ही इसपर कोई निर्णय होगा।
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नियमों के तहत कॉलेज में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती की गई है। न्यायालय में 30 मार्च को उपस्थित होने का आदेश हुआ है। हम उपस्थित होकर अपना पक्ष रखेंगे और आगे जो फैसला आएगा उसका इंतजार करेंगे। डॉ़ धनेंद्र कुमार, सचिव प्रबंध समिति
सहायक प्रोफेसरों की भर्ती नियमों के खिलाफ की गई, जो आयोग से होनी चाहिए थी। हाईकोर्ट का फैसला अच्छा है। अब हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद आने वाले फैसले का इंतजार है। सुनील जैन, कोषाध्यक्ष प्रबंध समिति
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नगर के दिगंबर जैन कॉलेज में जनवरी 2025 में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इस भर्ती के खिलाफ प्रबंध समिति के कोषाध्यक्ष सुनील कुमार जैन ने 21 जनवरी को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिसपर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को रोक लगाने और दोबारा से निर्णय लेकर नियमों से भर्ती करने के आदेश दिए। इसके बाद राज्य सरकार के आदेश पर अप्रैल 2025 में दिगंबर जैन कॉलेज में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई और चार पदों पर भर्ती की गई।
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इस भर्ती के खिलाफ प्रबंध समिति कोषाध्यक्ष सुनील जैन ने हाईकोर्ट मे दोबारा याचिका दायर की। सुनवाई के बाद भर्ती करने के आदेश पर रोक लगा दी गई और आदेश सुरक्षित कर लिया गया। इसके बाद भी 17 पदों पर भर्ती कर दी गई। जिस पर न्यायालय ने माना कि भर्ती आयोग से होनी चाहिए थी। प्रबंध समिति के अधिवक्ता ने इस पर तर्क दिया कि 17 भर्तियां 15 जनवरी व चार भर्तियां अंतरिम आदेश से पहले की गई। इसमें हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद ही इसपर कोई निर्णय होगा।
नियमों के तहत कॉलेज में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती की गई है। न्यायालय में 30 मार्च को उपस्थित होने का आदेश हुआ है। हम उपस्थित होकर अपना पक्ष रखेंगे और आगे जो फैसला आएगा उसका इंतजार करेंगे। डॉ़ धनेंद्र कुमार, सचिव प्रबंध समिति
सहायक प्रोफेसरों की भर्ती नियमों के खिलाफ की गई, जो आयोग से होनी चाहिए थी। हाईकोर्ट का फैसला अच्छा है। अब हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद आने वाले फैसले का इंतजार है। सुनील जैन, कोषाध्यक्ष प्रबंध समिति
