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Baghpat News: सोनू सैनी के हत्यारोपी पत्नी की जमानत याचिका खारिज

Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 01 Feb 2026 02:33 AM IST
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The bail application of Sonu Saini's wife, who is accused of his murder, has been rejected.
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अदालत से:
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संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने जिवाना गुलियान गांव में सोनू सैनी की हत्यारोपी पत्नी सोनिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसमें कई आरोपी जेल में बंद हैं।
जिवाना गुलियान गांव निवासी मोनू सैनी ने 12 अक्तूबर 2025 को बिनौली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उसके भाई सोनू सैनी की सास सरोज भी पिछले आठ महीने से उसके साथ रह रही थी। सोनू ने बिजनौर में एक प्लाॅट खरीदकर अपनी सास के नाम कर लिया था। उसके भाई सोनू सैनी का शव कमरे में एक खूंटी पर फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। इसके बाद पुलिस को जानकारी दिए बिना ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसके बाद पत्नी सोनिया ने सोनू की हत्या करने की जानकारी दी।
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पुलिस ने सास सरोज, रिश्तेदार बिजेंद्र, सुरेश, साले आशीष, मोनू समेत सात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। जांच में पता चला कि खाने में नींद की गोलियां खिलाने के बाद रस्सी से गला घोंटकर सोनू की हत्या की गई। हत्या में उसकी पत्नी भी शामिल रही। जेल में बंद हत्यारोपी पत्नी सोनिया ने न्यायालय में जमानत याचिका दायर कराई, जिसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने खारिज कर दी।
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