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Bahraich News: प्रशासन ने हटाई जमीनों की खरीद-बिक्री पर लगी रोक

Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 24 Jun 2026 11:51 PM IST
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Administration lifts ban on land transactions.
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बहराइच। राष्ट्रीय राजमार्ग व नई रेल लाइन परियोजनाओं के लिए जिन निजी भूमियों के क्रय-विक्रय और राजस्व अभिलेखों में परिवर्तन/अकृषिक (धारा-80) पर रोक लगी थी, उनके मालिकों को प्रशासन ने राहत दी है। प्रशासन ने जमीनों की खरीद-बिक्री पर लगी रोक हटा दी है।

सक्षम प्राधिकारी भूमि अध्याप्ति राजेश प्रसाद ने बताया कि फोरलेन निर्माण के तहत कैसरगंज के तप्पेसिपाह, आदमपुर, मुस्तफाबाद, रिठौड़ा, झुकिया, अकबरपुर खुर्द, महुरीकलां और महसी के हेमरिया, टेंडवा बसन्तपुर, गजपतीपुर, सिसई हैदर गांव को शामिल किया था। वहीं, बहराइच बाईपास के लिए महसी के टेंडवा बसंतपुर और सदर तहसील क्षेत्र के पिपरिहा महिपाल, गौरिया, सेहरिया, बैकुंठा, गोकुलपुर, मसीहाबाद, खलीलपुर गांव शामिल किया गया था। इसके अलावा खलीलाबाद-बहराइच नई रेल लाइन निर्माण के लिए सदर तहसील क्षेत्र के हटवा रायब, इटौझा, रेवली, चुरैला, अशोका, नगरौर, अमीनपुर नगरौर, बरागुन्नू, मुसगड़ा को शामिल किया था। उन्होंने बताया कि तहसील सदर, कैसरगंज व महसी के प्रभावित ग्रामों में अधिनिर्णय आदेश पारित हो चुके हैं। अब इन गांवों में भूमि का क्रय-विक्रय और नामांतरण बाधा मुक्त हो सकेगा।
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