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Bahraich News: हत्या के प्रयास के दो दोषियों को चार साल की कैद

Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 16 Jun 2026 11:48 PM IST
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Two convicted of attempted murder sentenced to four years in prison.
बहराइच। करीब 12 वर्ष पुराने हत्या के प्रयास के मामले में सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मंगलवार को दो अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर छह-छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार कैसरगंज थाना के सिदरखा गांव निवासी राम सिंह ने 20 नवंबर 2013 को थाने में तहरीर देकर बताया था कि 19 नवंबर 2013 की शाम उनके पुत्र पप्पू सिंह उर्फ धर्मेंद्र कुमार सिंह को लहबड़वा गांव निवासी देशराज और बलराज बहला-फुसलाकर अपने घर के पास ले गए। वहां दोनों ने उसके सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसे जलती आग में धकेल दिया। घटना में पप्पू गंभीर रूप से घायल हो गया तथा उसका दाहिना पैर भी झुलस गया।
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घायल को पहले कैसरगंज अस्पताल, फिर जिला अस्पताल बहराइच और बाद में गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर दोनों आरोपियों के विरुद्ध हत्या के प्रयास समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना पूरी करने के बाद आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
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मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध किए। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को सुनाए गए निर्णय में अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दोषसिद्ध मानते हुए चार-चार वर्ष के सश्रम कारावास और छह-छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि जुर्माने की आधी राशि पीड़ित को मुआवजे के रूप में दी जाए तथा वारंट जारी कर दोषियों को जेल भेजा जाए।
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