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Ballia News: घर से नाबालिग को भगाने के मामले में 12 साल की सजा

Sat, 24 Oct 2026 02:01 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:01 AM IST
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12-year sentence in case involving the abduction of a minor from home
बलिया। नाबालिग को भगाने और पॉक्सो के मामले में विशेष न्यायालय ने दोषी को 12 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 41 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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खेजुरी थाना क्षेत्र के हरिपुर निवासी बजरंगी के खिलाफ 13 अगस्त 2021 को नाबालिग को भगाने के मामले में शिकायत मिलने पर खेजुरी थाने में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपपत्र न्यायालय भेजा गया था। मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), कोर्ट संख्या आठ में प्रथमकांत की अदालत ने उसे दोषी ठहराया।
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न्यायालय ने पॉक्सो के मामले में 12 वर्ष का सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना, नाबालिग को भगाने के मामले में पांच वर्ष की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना, विवाह के लिए विवश करने के आशय से अपहरण के मामले में सात वर्ष की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना तथा मारपीट के मामले में एक वर्ष की सजा और एक हजार रुपये जुर्माना लगाया।
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अर्थदंड नहीं जमा करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस की मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के बाद यह फैसला आया।
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