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Ballia News: चलाई जाएंगी 15 से 28 सीट की क्षमता वाली बसें
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बलिया। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना को जिले में लागू करने की योजना तैयार हो गई है। इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर से 15 व 28 सीट क्षमता वाली बसों का संचालन किया जाएगा। संभागीय परिवहन अधिकारी अरुण कुमार राय ने बताया कि योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को सुदृढ़ परिवहन नेटवर्क से जोड़ना और गांवों के लोगों को ब्लॉक, तहसील व जिला मुख्यालय तक सुरक्षित एवं आसान पहुंचाना है। जिले के ऐसे दूरस्थ और असंबद्ध ग्राम पंचायत, जहां परिवहन निगम की बस सेवाएं सीमित हैं, वहां इस योजना के माध्यम से निजी बस संचालकों की मदद से परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। योजना का मुख्य लक्ष्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक भी परिवहन सेवा पहुंचाना है। योजना के तहत 15 से 28 सीट क्षमता वाले डीजल, सीएन और इलेक्ट्रिक वाहन संचालित किए जाएंगे।
10 वर्ष का निजी वाहन संचालकों से अनुबंध
एआरटीओ अरुण कुमार राय ने बताया कि वाहनों के संचालन की प्रारंभिक अवधि 10 वर्ष होगी, जिसे आगे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। खास बात यह है कि इन वाहनों को मोटर यान अधिनियम 1988 की संबंधित धारा के अंतर्गत परमिट की आवश्यकता से छूट दी गई है। आवेदन प्रक्रिया के तहत इच्छुक आवेदकों को 2000 रुपये आवेदन शुल्क जमा करना होगा, जबकि प्रति वाहन 5000 रुपये की प्रतिभूति राशि देनी होगी, जो संयोजन अवधि समाप्त होने पर वापस कर दी जाएगी। इसके अलावा वाहन स्वामी को प्रति माह 1500 रुपये का संरक्षण शुल्क परिवहन निगम को देना होगा।
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एआरटीओ अरुण कुमार राय ने बताया कि वाहनों के संचालन की प्रारंभिक अवधि 10 वर्ष होगी, जिसे आगे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। खास बात यह है कि इन वाहनों को मोटर यान अधिनियम 1988 की संबंधित धारा के अंतर्गत परमिट की आवश्यकता से छूट दी गई है। आवेदन प्रक्रिया के तहत इच्छुक आवेदकों को 2000 रुपये आवेदन शुल्क जमा करना होगा, जबकि प्रति वाहन 5000 रुपये की प्रतिभूति राशि देनी होगी, जो संयोजन अवधि समाप्त होने पर वापस कर दी जाएगी। इसके अलावा वाहन स्वामी को प्रति माह 1500 रुपये का संरक्षण शुल्क परिवहन निगम को देना होगा।
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