फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Court delivers six verdicts in a week; sentences four gangsters and six individuals in an assault case.

Ballia News: एक सप्ताह में न्यायालय ने सुनाए छह फैसले, 4 गैंगस्टर, मारपीट के एक मामले में छह को सजा

Mon, 13 Jul 2026 01:49 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 13 Jul 2026 01:49 AM IST
विज्ञापन
Court delivers six verdicts in a week; sentences four gangsters and six individuals in an assault case.
बलिया। न्यायालयों में लंबित आपराधिक वादों के शीघ्र निस्तारण के उद्देश्य से संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप विभिन्न मामलों में त्वरित सुनवाई कर न्यायालयों द्वारा लगातार निर्णय पारित किए जा रहे हैं।
विज्ञापन

पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन शाखा द्वारा साक्ष्यों, गवाहों एवं अभिलेखों का समयबद्ध समन्वय कर न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही है। इसके फलस्वरूप फलस्वरूप विगत एक सप्ताह में न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के चार एवं मारपीट के एक मामले में न्यायालयों ने छह अभियुक्तों को दोषी पाया। दो वर्ष से 10 वर्ष तक के कारावास तथा अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन


-----------

विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) हरीश कुमार की अदालत ने थाना सहतवार पर वर्ष 2021 में पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में अभियुक्त तारकेश्वर निवासी बारी को दोषी पाते हुए दो साल के साधारण कारावास तथा पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

---
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) ने थाना उभांव एवं भीमपुरा पर पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के दो पृथक मामलों में अभियुक्त धर्मेंद्र हरिजन को दोली पाते हुए प्रत्येक मामले में दो-दो वर्ष के साधारण कारावास तथा 5-5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

-------
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) ने थाना सहतवार पर वर्ष 2015 में पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में अभियुक्त रिंकू सिंह निवासी रजौली को दोषी पाया। 10 वर्ष के साधारण कारावास एवं 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। न्यायालय ने आदेश दिया कि अर्थदंड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

--------
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) राम कृपाल की अदालत ने थाना बैरिया क्षेत्र में 2015 में मारपीट एवं भूमि विवाद से संबंधित प्रकरण में अष्टम सिंह एवं संजय सिंह निवासी शोभा छपरा को दोषी पाया। तीन-तीन साल की सजा एवं अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed