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Ballia News: - मई में 15 से 28 सीट क्षमता वाली बसों का ब्लाॅक व तहसील से होगा संचालन
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नगर के रोडवेज बस स्टेशन परिसर में सवारियों के इंतजार में खड़ी बस।संवाद
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बलिया। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी ग्राम परिवहन योजना के तहत बसाें के अनुबंध के लिए अब तक 10 आवेदन आए हैं। मई में 15 से 28 सीट क्षमता वाली बसों का ब्लाॅक व तहसील से संचालन होगा।
योजना की तैयारी में परिवहन विभाग जुट गया है। मई से बसों के संचालन किया जाएगा। इसके लिए परिवहन निगम की तरफ से वाहन स्वामियों से आवेदन मांगें हुए थे। निर्धारित अवधि तक मात्र 10 बसों के संचालन के लिए वाहन स्वामियों ने आवेदन दिया है, जबकि की जिले के 17 ब्लाॅक से बसों की संचालन की योजना है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को सुदृढ़ परिवहन नेटवर्क से जोड़ना है। जिससे गांवों के लोगों को ब्लॉक, तहसील व जिला मुख्यालय तक सुरक्षित व सुगम साधन मिल सके। इस योजना में परिवहन निगम की बस सेवाएं जहां नहीं है, वहां निजी बस संचालकों की मदद से परिवहन सुविधा उपलब्ध कराएगी। योजना के तहत 15 से 28 सीट क्षमता वाले डीजल, सीएन और इलेक्ट्रिक वाहन संचालित किए जाएंगे।
निजी वाहन चालकों से निगम का होगा अनुबंध : वाहनों के संचालन की प्रारंभिक अवधि 10 वर्ष होगी, जिसे आगे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। खास बात यह है कि इन वाहनों को मोटर यान अधिनियम 1988 की संबंधित धारा के अंतर्गत परमिट की आवश्यकता से छूट दी गई है। वाहन स्वामियों को प्रति माह 1500 रुपये का संरक्षण शुल्क परिवहन निगम को देना होगा। वाहनों की चयन प्रक्रिया जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति फाइनल करेगी।
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वर्जन--
ग्राम परिवहन योजना में ब्लाकों से वाहनों के संचालन हर हाल में होगा। निर्धारित तिथि तक मात्र 10 वाहन मालिकों के आवेदन आए हैं। निगम से आवेदन की तिथि बढ़ने की उम्मीद है। मई में बसों का संचालन हर हाल में होगा।
-महेश पांडेय, एआरएम।
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योजना की तैयारी में परिवहन विभाग जुट गया है। मई से बसों के संचालन किया जाएगा। इसके लिए परिवहन निगम की तरफ से वाहन स्वामियों से आवेदन मांगें हुए थे। निर्धारित अवधि तक मात्र 10 बसों के संचालन के लिए वाहन स्वामियों ने आवेदन दिया है, जबकि की जिले के 17 ब्लाॅक से बसों की संचालन की योजना है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को सुदृढ़ परिवहन नेटवर्क से जोड़ना है। जिससे गांवों के लोगों को ब्लॉक, तहसील व जिला मुख्यालय तक सुरक्षित व सुगम साधन मिल सके। इस योजना में परिवहन निगम की बस सेवाएं जहां नहीं है, वहां निजी बस संचालकों की मदद से परिवहन सुविधा उपलब्ध कराएगी। योजना के तहत 15 से 28 सीट क्षमता वाले डीजल, सीएन और इलेक्ट्रिक वाहन संचालित किए जाएंगे।
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निजी वाहन चालकों से निगम का होगा अनुबंध : वाहनों के संचालन की प्रारंभिक अवधि 10 वर्ष होगी, जिसे आगे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। खास बात यह है कि इन वाहनों को मोटर यान अधिनियम 1988 की संबंधित धारा के अंतर्गत परमिट की आवश्यकता से छूट दी गई है। वाहन स्वामियों को प्रति माह 1500 रुपये का संरक्षण शुल्क परिवहन निगम को देना होगा। वाहनों की चयन प्रक्रिया जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति फाइनल करेगी।
वर्जन
ग्राम परिवहन योजना में ब्लाकों से वाहनों के संचालन हर हाल में होगा। निर्धारित तिथि तक मात्र 10 वाहन मालिकों के आवेदन आए हैं। निगम से आवेदन की तिथि बढ़ने की उम्मीद है। मई में बसों का संचालन हर हाल में होगा।
-महेश पांडेय, एआरएम।