{"_id":"69ef9b3487923efe41072467","slug":"423-beneficiaries-will-receive-grants-for-their-daughters-marriage-balrampur-news-c-99-1-slko1019-147131-2026-04-27","type":"story","status":"publish","title_hn":"Balrampur News: पुत्री की शादी के लिए 423 लाभार्थियों को मिलेगा अनुदान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Balrampur News: पुत्री की शादी के लिए 423 लाभार्थियों को मिलेगा अनुदान
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
Updated Mon, 27 Apr 2026 10:51 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
बलरामपुर। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की तरफ से संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़कर) के गरीब परिवारों की पुत्रियों की शादी के लिए आवेदन शुरू हो गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में जनपद को 423 लाभार्थियों के लिए 84.60 लाख रुपये का बजट जारी किया गया है। योजना के तहत प्रत्येक पात्र लाभार्थी को 20 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी राजीव कुमार यादव ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को विभागीय वेबसाइट https://shadianudan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित एसडीएम या बीडीओ कार्यालय में सात दिन के भीतर आवेदन पत्र जमा करना अनिवार्य है। योजना के तहत वही परिवार पात्र होंगे, जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में एक लाख रुपये से अधिक नहीं है। साथ ही आवेदन शादी की तिथि से 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक किया जा सकता है। आवेदन के साथ आय एवं जाति प्रमाण पत्र, शादी कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक समेत अन्य दस्तावेज संलग्न करना जरूरी होगा। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आवेदक किसी भी कार्य दिवस में विकास भवन स्थित कार्यालय (कक्ष संख्या 221) में संपर्क कर सकते हैं। मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि सरकार की मंशा है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेटियों की शादी में सहयोग दिया जाए। पात्र लाभार्थी समय से आवेदन करें और सभी आवश्यक दस्तावेज निर्धारित समय सीमा में जमा करें, ताकि उन्हें योजना का लाभ आसानी से मिल सके।
Trending Videos
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी राजीव कुमार यादव ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को विभागीय वेबसाइट https://shadianudan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित एसडीएम या बीडीओ कार्यालय में सात दिन के भीतर आवेदन पत्र जमा करना अनिवार्य है। योजना के तहत वही परिवार पात्र होंगे, जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में एक लाख रुपये से अधिक नहीं है। साथ ही आवेदन शादी की तिथि से 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक किया जा सकता है। आवेदन के साथ आय एवं जाति प्रमाण पत्र, शादी कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक समेत अन्य दस्तावेज संलग्न करना जरूरी होगा। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आवेदक किसी भी कार्य दिवस में विकास भवन स्थित कार्यालय (कक्ष संख्या 221) में संपर्क कर सकते हैं। मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि सरकार की मंशा है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेटियों की शादी में सहयोग दिया जाए। पात्र लाभार्थी समय से आवेदन करें और सभी आवश्यक दस्तावेज निर्धारित समय सीमा में जमा करें, ताकि उन्हें योजना का लाभ आसानी से मिल सके।
विज्ञापन
विज्ञापन

कमेंट
कमेंट X