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Balrampur News: पिटाई के मामले में दोषी को 34 वर्ष बाद सजा

Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 20 Dec 2025 11:24 PM IST
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Man sentenced after 34 years in beating case
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बलरामपुर। सिविल जज जूनियर डिवीजन/जेएम उतरौला योगेश चौधरी ने शनिवार को मुकदमों की सुनवाई करते हुए पिटाई के मामले में दोषी को जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषी पर 1500 रुपये अर्थदंड भी लगाया है। 34 वर्ष बीतने के बाद मुकदमे का फैसला हो सका है।
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देहात क्षेत्र के होलईपुर नहरबालागंज निवासी पल्टू ने आठ अगस्त 1991 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि नगर क्षेत्र के मोहल्ला खलवा निवासी बब्बन घोसी ने पिटाई की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करके मामले की विवेचना की। इसके बाद विवेचना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की। जांच के दौरान बब्बन को पुलिस ने तीन दिन जेल में रखा। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद बब्बन को दोषी मानते हुए सजा सुनाई और अर्थदंड भी लगाया। (संवाद)
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