{"_id":"69fcd23f2edf3592bc00c071","slug":"opportunity-for-self-employment-for-agriculture-graduates-nine-agri-junctions-to-open-balrampur-news-c-99-1-slko1019-147788-2026-05-07","type":"story","status":"publish","title_hn":"Balrampur News: कृषि स्नातकों के लिए स्वरोजगार का मौका, खुलेंगे नौ एग्री जंक्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Balrampur News: कृषि स्नातकों के लिए स्वरोजगार का मौका, खुलेंगे नौ एग्री जंक्शन
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
Updated Thu, 07 May 2026 11:26 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
बलरामपुर। कृषि एवं सहबद्ध विषयों से पढ़ाई कर चुके युवाओं के लिए स्वरोजगार का नया अवसर शुरू होने जा रहा है। प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन (एग्री जंक्शन) योजना के तहत वर्ष 2026-27 में जिले में नौ एग्री जंक्शन वन स्टॉप शॉप केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
उप कृषि निदेशक श्याम नारायण राम ने बताया कि योजना के तहत कृषि, उद्यान, पशुपालन, वानिकी, डेयरी, पशु चिकित्सा, मुर्गी पालन और कृषि व्यवसाय प्रबंधन जैसे विषयों में डिग्रीधारी युवाओं का चयन किया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थी का जनपद का निवासी होना जरूरी है। आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला अभ्यर्थियों को पांच वर्ष की छूट दी जाएगी। चयन प्रक्रिया जिलाधिकारी अथवा मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी कृषि विभाग की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 30 मई निर्धारित की गई है और आवेदन पूरी तरह निशुल्क होगा। चयनित अभ्यर्थियों को विकास भवन स्थित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में 13 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद सरकार की ओर से बीज, उर्वरक और कीटनाशी बिक्री के लाइसेंस निशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना के तहत लाभार्थी को केंद्र स्थापित करने के लिए 72 हजार रुपये स्वयं लगाने होंगे, जबकि बैंक से 3.50 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ऋण पर तीन वर्षों का अग्रिम ब्याज 42 हजार रुपये सरकार सीधे बैंक को देगी। इसके अलावा प्रतिष्ठान के किराये के लिए 12 माह तक दो हजार रुपये प्रतिमाह की दर से सहायता भी दी जाएगी।
Trending Videos
उप कृषि निदेशक श्याम नारायण राम ने बताया कि योजना के तहत कृषि, उद्यान, पशुपालन, वानिकी, डेयरी, पशु चिकित्सा, मुर्गी पालन और कृषि व्यवसाय प्रबंधन जैसे विषयों में डिग्रीधारी युवाओं का चयन किया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थी का जनपद का निवासी होना जरूरी है। आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला अभ्यर्थियों को पांच वर्ष की छूट दी जाएगी। चयन प्रक्रिया जिलाधिकारी अथवा मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी कृषि विभाग की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 30 मई निर्धारित की गई है और आवेदन पूरी तरह निशुल्क होगा। चयनित अभ्यर्थियों को विकास भवन स्थित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में 13 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद सरकार की ओर से बीज, उर्वरक और कीटनाशी बिक्री के लाइसेंस निशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना के तहत लाभार्थी को केंद्र स्थापित करने के लिए 72 हजार रुपये स्वयं लगाने होंगे, जबकि बैंक से 3.50 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ऋण पर तीन वर्षों का अग्रिम ब्याज 42 हजार रुपये सरकार सीधे बैंक को देगी। इसके अलावा प्रतिष्ठान के किराये के लिए 12 माह तक दो हजार रुपये प्रतिमाह की दर से सहायता भी दी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन